अल्मोड़ा जिले का ग्राम भनोली व डुंगरा कंटेनमेंट जोन घोषित

अल्मोड़ा जिले की तहसील भनोली के ग्राम भनोली एवं ग्राम डुंगरा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 14 May 2021 10:23 PM (IST) Updated:Fri, 14 May 2021 10:23 PM (IST)
अल्मोड़ा जिले का ग्राम भनोली व डुंगरा कंटेनमेंट जोन घोषित
अल्मोड़ा जिले का ग्राम भनोली व डुंगरा कंटेनमेंट जोन घोषित

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : तहसील भनोली के ग्राम भनोली एवं ग्राम डुंगरा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां गुरुवार को कोविड जांच के दौरान 30 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। उपजिलाधिकारी जैंती-भनोली मोनिका ने क्षेत्र में संक्रमण के फैलने की प्रबल संभावना को देखते हुए भनोली व डुंगरा को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम भनोली एवं ग्राम डुंगरा, जो काफलीखान-भनोली मोटर मार्ग से लगे हुए ग्राम हैं। इन ग्रामों के लोगों का स्थान कैडियामल, लिक रोड पालडीगूंठ एवं स्थान चगेठी के मोटर मार्ग से आवगमन होता है। जिन ग्रामों की सीमाएं ग्राम भनोली एवं ग्राम डुंगरा से लगी हुई हैं। इन ग्रामों को आने- जाने वाले पैदल व मोटर मार्ग जो इस ग्राम के परिक्षेत्र अंतर्गत हैं को आवागमन हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर- घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलादेवी का रहेगा। साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र एक सदस्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाही की जाएगी।

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