एनडीपीएस एक्ट में आरोपित पर दोष सिद्ध

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमा

By JagranEdited By: Publish:Mon, 19 Nov 2018 11:28 PM (IST) Updated:Mon, 19 Nov 2018 11:28 PM (IST)
एनडीपीएस एक्ट में आरोपित पर दोष सिद्ध
एनडीपीएस एक्ट में आरोपित पर दोष सिद्ध

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने आरोपित पर दोष सिद्ध पाया है। सजा पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 27 नवंबर की तिथि तय की है।

अभियोजन के अनुसार पंद्रह अप्रैल 2018 को थाना भतरौजखान के उप निरीक्षक ओम प्रकाश मादक पदार्थो की तस्करी को रोकने के लिए चेकिंग अभियान पर थे। अभियान के दौरान वह मोहान पहुंचे तो उन्होंने कास्टेबल चंद्र पाल, मोहन सिंह, तारा सिंह के साथ बैरियर पर चेकिंग शुरू की। कुछ देर के बाद सल्ट की ओर से आ रही सफेद रंग की बोलेरे कैम्पर संख्या यूके-04-सीए-1192 की चेकिंग की गई तो वाहन के पिछले केबिन में बैठे गोविंद सिंह पुत्र ध्यान सिंह निवासी गढ़कोट तहसील सल्ट के पास दो कट्टों में भरा दस किलो 34 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित कि खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में इस मामले में आठ गवाह परीक्षित कराए। लिखित और मौखिक साक्ष्यों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायधीश डॉ. शर्मा ने आरोपित पर दोष सिद्ध पाया। सजा पर सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

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