गांजा व चरस तस्करों को चार-चार वर्ष की कैद

विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने गांजे व चरस की तस्करी के मामले में आरोपितों को दोषी करार दिया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Nov 2019 11:05 PM (IST) Updated:Fri, 22 Nov 2019 06:13 AM (IST)
गांजा व चरस तस्करों को चार-चार वर्ष की कैद
गांजा व चरस तस्करों को चार-चार वर्ष की कैद

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने गांजे व चरस की तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को चार-चार वर्ष की कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की व्यवस्था दी गई।

मामला बीती 12 सितंबर का है। लमगड़ा थाना में तैनात एसआइ राजेंद्र सिंह बिष्ट पुलिस कर्मियों के साथ वाहनों की चेकिंग, संदिग्ध लोगों की धरपकड़ के लिए गश्त पर निकले। मोरनौला चौकी प्रभारी एसआई अनीस अहमद के साथ मिलकर देवीधुरा रोड पर खांकर गांव को जाने वाले खड़ंजे पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान खांकर गांव को जाने वाले मार्ग पर दो संदिग्ध नजर आए। पुलिस को देख दोनों भागने लगे जिन्हें पीछा कर दबोच लिया गया।

पकड़े गए सतीश कुमार चेला निवासी 348 दरियाकला थाना बवाना नॉर्थ वेस्ट दिल्ली तथा सुमित कुमार निवासी दरियाकला, बवाना मूल निवासी गोकुल नगर, हसनपुर मेरठ के पास से 509 ग्राम चरस व 514 ग्राम गांजा बरामद हुआ। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर नैल्वाल, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार जोशी तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरीश सिंह मनराल ने मामले में ठोस पैरवी की। तथ्यों के परीक्षण व सुनवाई के बाद जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को चार-चार वर्ष की कैद तथा 25-25 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।

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