अल्मोड़ा के विशेष सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से मारपीट के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की

अल्मोड़ा के विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने किशोरी से बदसुलूकी मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 17 Mar 2021 10:30 PM (IST) Updated:Wed, 17 Mar 2021 10:30 PM (IST)
अल्मोड़ा के विशेष सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से मारपीट के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की
अल्मोड़ा के विशेष सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से मारपीट के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की

संस, अल्मोड़ा : विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने किशोरी से बदसुलूकी व मारपीट करने के मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा के पुरजोर विरोध पर न्यायालय ने गांजा तस्करी में लिप्त अभियुक्त को भी जमानत नहीं दी।

लैंगिक अपराध से जुड़ा मामला फरवरी 2019 का है। भनोली तहसील के धुरकुना गांव अंडोली नवासी दीपक कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की के साथ पनुवानौला पड़ाव में अभद्रता की। विरोध करने पर कपड़े व बाल खींच मारपीट की गई। किशोरी का मोबाइल भी छीना गया।

बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर की अदालत में सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्त की जमानत अर्जी का विरोध किया। ठोस पैरवी कर दलील दी कि यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

दूसरा मामला गाजा तस्करी से जुड़ा है। इस वर्ष भतरौजखान तिराहे पर चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने कार की तलाशी के दौरान 78 किलो गाजा पकड़ा था। तस्करी में लिप्त मझोला थाने के काशीराम गांव मुरादाबाद निवासी सोनू व हेमंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों जेल में बंद हैं। बुधवार को इस मामले में भी सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने दलील दी कि जमानत दिए जाने पर दोनों अभियुक्तों के फरार होने की आशका है। तथ्यों के परीक्षण व दलीलें सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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