वाराणसी नगर निगम : बकायेदारों के खातों को कुर्की का आदेश, नगर आयुक्त गृहकर के तीन का खाते कराया फ्रीज
नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने गृहकर के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस कड़ी में आदमपुर जोन के तीन बकायेदारों के खाते को कुर्की का आदेश दिया है। जोनल अधिकारी आदमपुर जोन रामेश्वर दयाल को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी : नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने गृहकर के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस कड़ी में आदमपुर जोन के तीन बकायेदारों के खाते को कुर्की का आदेश दिया है। जोनल अधिकारी आदमपुर जोन रामेश्वर दयाल को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। तीनों बकायेदारों ने गृहकर अदायगी के लिए नगर निगम को चेक दिया था जो बाउंस हो गया।
इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जुलाई तक वर्तमान कर पर 10 प्रतिशत छूट नगर निगम की ओर से भवन स्वामियों को दिया गया था। नगर आयुक्त ने भवन स्वामियों की सुविधा व उनकी कर निर्धारण की आपत्तियों के निस्तारण के लिए समय- समय पर कैंप का आयोजन कराया था। इसमें लोगो ने अपनी आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए बकाया गृहकर जमा किया। इसके बाद नगर आयुक्त ने कई बार भवन स्वामियों से अपील किया कि वे अपना बकाया गृहकरका भुगतान कर दें। फिर भी अनेकों लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके फलस्वरूप गृहकर के बकायेदरों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया गया। इसी कड़ी में आदमपुर जोन के तीन बकायेदार को चिन्हित किया गया। इसमें चौकाघाट स्थित भवन संख्या जे. 13/93-ए-जेड-1 है जिसके भवन स्वामी राजाराम हैं। एक लाख 32 हजार रुपये गृहकर बकाया है।
भवन स्वामी ने 31 मार्च 2021 को चेक जमा किया गया था जो बांउस हो गया। दूसरे भवन स्वामी रिजवान अहमद, वसीर अहमद आदि हैं, जिनका भवन संख्या जे. 14/85-ए-9, काजीसादुल्लापुरा है। एक लाख 16 हजार रुपये गृहकर बकाया है। इनका चेक भी बाउंस हो गया। तीसरे बकायेदार जवाहर लाल राजाराम हैं। भवन संख्या जे. 13/93-जे-आ-एस चौकाघाट है। एक लाख सात हजार रुपये गृहकर बकाया है। इनका भी चेक बाउंस हो गया। इस तीनों बकायेदारों से जोन के कर्मचारियों व अधिकारियों की ओर से नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 506, 507 व 512 के अंतर्गत बिल तथा मांग पत्र जारी किया गया। नियमानुसार कई बार अनुरोध किया गया लेकिन उन्होंने गृहकर जमा नहीं किया। नगर आयुक्त ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-509 (1) (2) (3) के अंतर्गत विहित कार्रवाई करते हुए इन तीनों के खातों को कुर्की का आदेश जारी किया है।