Unlock का उल्लंघन करने वाले पिंडरा में होंगे क्वारंटाइन, एक सप्ताह बंद रहेगी भोजूबीर दूध सट्टी

वाराणसी में अनलॉक का उल्‍लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्‍हें पिंडरा क्षेत्र के नवोदय विद्यालय गजोखर में क्वारंटाइन किया जाएगा।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Sat, 04 Jul 2020 11:41 AM (IST) Updated:Sat, 04 Jul 2020 11:44 AM (IST)
Unlock का उल्लंघन करने वाले पिंडरा में होंगे क्वारंटाइन, एक सप्ताह बंद रहेगी भोजूबीर दूध सट्टी
Unlock का उल्लंघन करने वाले पिंडरा में होंगे क्वारंटाइन, एक सप्ताह बंद रहेगी भोजूबीर दूध सट्टी

वाराणसी, जेएनएन। शहर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले दिन की अपेक्षा बढ़ती जा रही है। इसमें एक बड़ा कारण है कि लोग अनलाॅक के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करते हुए पिंडरा क्षेत्र में नवोदय विद्यालय गजोखर में क्वारंटाइन किया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि हम पिंडरा के क्वारंटाइन सेंटर को फिर से सक्रिय कर रहे हैं। यह शनिवार को तैयार हो जाएगा। उसके बाद शहर में धर-पकड़ की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

जो भी बिना मास्क लगाए, वाहनों पर अधिक संख्या में, शारीरिक दूरी का पालन नहीं करते हुए, बच्चों को लेकर निकलते, गलत तरीके से दुकानें खोलने, ठेले-खोमचे लगाते आदि नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसे पकड़कर पिंडरा में क्वारंटाइन किया जाएगा। वहां पर उसे भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और रहने खाने का पूरा पैसा भी वसूला जाएगा। इसके बाद जैसे-जैसे संख्या बढ़ती जाएगी तब परमानंदपुर और शिवपुर के क्वारंटाइन सेंटर को एक्टिव किया जाएगा।

10 जुलाई तक बंद रहेगी भोजूबीर दूध सट्टी

शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने और मास्क आदि लगाने के नियमों का उल्लंघन करने के कारण भोजूबीर दूध सट्टी को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया है। एसीएम चतुर्थ शुभांगी शुक्ला ने शुक्रवार को जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर इस आशय का आदेश दिया। सट्टी 10 जुलाई तक बंद रहेगी। सभी दूधिए होम क्वारंटाइन रहेंगे।

रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों व वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

अनलाॅक-2 में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने कुछ छूट दी है तो वहीं कई कड़े कदम उठाए हैं। इसमें बरात घर, मैरेज हाल एवं बैंक्वेट हाल में सभी प्रकार के सामाजिक समारोह व अन्य प्रयोग के लिए बंद कर दिया गया है। इनका खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा। इतना ही नहीं, रात्रि नौ बजे के बाद सुबह पांच बजे तक लोगों व वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसमें केवल आवश्यक गतिविधियों और ट्रांसपोर्ट के वाहनों को छूट रहेगी। किसी भी व्यक्ति को बिना कोई ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार 10 वर्ष से नीचे के बच्चे बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी के बाहर निकले तो उनके अभिभावक या माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, बीमार और गर्भवती स्त्री का बिना स्वास्थ्य कारण के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। खुले में खेलना, बाजार और सड़क पर घूमना भी प्रतिबंधित रहेगा।

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