आयकर विभाग के नए वर्जन और पुराने पोर्टल के फेर में फंसे व्यापारी, रिटर्न के समय खुल गया था पुराना वर्जन

आयकर विभाग के पोर्टल की समस्याओं ने व्यापारियों और कर सलाहकारों को परेशान करके रख दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन माह के टीडीएस (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स) रिटर्न जो दाखिल किए गए थे उसे पोर्टल ने कैंसल कर दिया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Wed, 14 Jul 2021 11:18 AM (IST) Updated:Wed, 14 Jul 2021 11:18 AM (IST)
आयकर विभाग के नए वर्जन और पुराने पोर्टल के फेर में फंसे व्यापारी, रिटर्न के समय खुल गया था पुराना वर्जन
आयकर विभाग के पोर्टल की समस्याओं ने व्यापारियों और कर सलाहकारों को परेशान करके रख दिया है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आयकर विभाग के पोर्टल की समस्याओं ने व्यापारियों और कर सलाहकारों को परेशान करके रख दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन माह के टीडीएस (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स) रिटर्न जो दाखिल किए गए थे, उसे पोर्टल ने कैंसल कर दिया है।

कर सलाहकारों के मुता‍बिक इसका प्रमुख कारण रिटर्न दाखिल करते समय पोर्टल पर पुराना सिस्टम खुल जाना है। आयकर विभाग का नया पोर्टल सात जून को लांच होने के बाद भी अब तक ठीक से काम नहीं कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम क्वार्टर जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक के बीच हुए व्यवसाय का व्यापारियों को टीडीएस रिटर्न भरना था। सात जून को नया पोर्टल लांच होने के बाद व्यापारियों ने जल्दी-जल्दी रिटर्न दाखिल करना शुरू किया। कारण की रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। रिटर्न दाखिल करने के बाद जब कर सलाहकारों ने दोबारा चेक किया तो पोर्टल ने उसे कैंसल कर दिया था।

सीए फैजानुल्लाह बताते हैं कि टीडीएस रिटर्न दाखिल करने का वर्तमान वर्जन 7.1 है। जबकि रिटर्न दाखिल करते वक्त पुराना वर्जन 5.1 खुल गया था। जिसे सिस्टम ने कैंसल कर दिया। अब नए वर्जन पर फिर से रिटर्न दाखिल करना पड़ रहा है। गुरुवार यानी 15 जुलाई को रिटर्न दाखिल की अंतिम तिथि है। कर सलाहकार अंगद सिंह बताया कि जिन व्यापारियों ने गत दिनों में जनवरी से मार्च के बीच का टीडीएस दाखिल किया है, वह उसे एक बार अवश्य जांच लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके द्वारा दाखिल किया गया रिटर्न सिस्टम ने कैंसल कर दिया है। यदि ऐसा है तो वह दोबारा से रिटर्न दाखिल करें।

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