बनारस क्लब के सचिव सहित तीन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा मामला

जमीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में बनारस क्लब के सचिव उदय राजगढिय़ा सहित तीन के खिलाफ रोहनिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Tue, 26 Jan 2021 06:50 AM (IST) Updated:Tue, 26 Jan 2021 06:50 AM (IST)
बनारस क्लब के सचिव सहित तीन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा मामला
बनारस क्लब के सचिव उदय राजगढिय़ा सहित तीन के खिलाफ रोहनिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

वाराणसी, जेएनएन। जमीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में बनारस क्लब के सचिव उदय राजगढिय़ा सहित तीन के खिलाफ रोहनिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा आरोपितों के पार्टनर रहे दुर्गाकुंड क्षेत्र निवासी सुयश अग्रवाल ने कोर्ट के आदेश से कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आरोप है कि आरोपितों ने उद्यमी सुयश के समक्ष जमीन की खरीद - बिक्री के व्यापार का आफर दिया था। आरोपित उदय राजगढिय़ा के कहने पर उन्होंने व्यापार के 50 फीसद मुनाफा पर आफर स्वीकार कर लिया। इसके बाद सिद्धिदाता रियल स्टेट प्रा.लि. के नाम से बच्छांव में आठ बिस्वा जमीन रजिस्टर्ड बैनामा कराया गया। इसके एवज में कंपनी के बैंक खाते में सुयश ने 17 लाख 92 हजार पांच सौ रुपये अपने हिस्से का ट्रांसफर कराया। इस आफर में सुयश व तीनों आरोपित बराबर के पार्टनर बने। इस बीच जमीन महंगी हुई तो पार्टनर पलट गए। मुनाफा न देने पर भुक्तभोगी ने जब अपने हिस्से की दो बिस्वा जमीन की मांग की तो आरोपितों ने देने से इन्कार कर दिया। इस पर भुक्तभोगी को आभास हुआ कि आरोपित उनके साथ फरेब कर रहे हैं। इस बीच आरोपित कुछ कागजात लेकर भुक्तभोगी के पास पहुंचे और उस पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाने लगे। भुक्तभोगी ने इससे इन्कार किया तो गाली गलौज करने लगे। कागजात का अवलोकन करने पर पता चला कि आरोपितों की मंशा जमीन अपने हक में करने की थी। आरोप है कि हस्ताक्षर न करने पर असलहा सटाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। घर में शोरगुल सुनकर एक रिश्तेदार व कर्मचारी ने बीच बचाव किया। इस घटना के बाद सुयश का परिवार सहमा हुआ है। इसकी सूचना थाने व एसएसपी को दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब जगह से थकहार कर भुक्तभोगी सुयश ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर भेलूपुर थानांतर्गत महमूरगंज क्षेत्र स्थित तुलसीपुर निवासी अतुल चौधरी, राजन नागर व शिवपुर निवासी उदय राजगढिय़ा के खिलाफ धारा, 420, 406, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।   

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