वाराणसी में किसान को नोटिस थमाने के मामले में अधीक्षण अभियंता करेंगे पूछताछ
वाराणसी जिले में चोलापुर के गोपपुर निवासी किसान ओमप्रकाश यादव पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराने और नोटिस दिए जाने के मामले को रविवार देर रात बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों ने आखिरकार अब संज्ञान में लिया है।
वाराणसी, जेएनएन। चोलापुर के गोपपुर निवासी किसान ओमप्रकाश यादव पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराने और नोटिस दिए जाने के मामले को रविवार देर रात बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों ने संज्ञान में लिया है। मुख्य अभियंता मनोज कुमार अग्रवाल ने अधीक्षण अभियंता द्वितीय दीपक अग्रवाल को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा है सभी दोषियों से स्पष्टीकरण लेते हुए तीन दिन के अंदर हमें रिपोर्ट दें। इसके बाद अंतिम कार्रवाई का निर्णय वह स्वयं करेंगे। सर्किल-द्वितीय के अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल इस मामले में नगरीय विद्युत वितरण खंड-षष्ठम के अधिशासी अभियंता एके सिंह से पूछताछ करेंगे। मामला जब ग्रामीण क्षेत्र का था तो उन्होंने किस अधिकार से किसान को नोटिस भेज दिया। अगर विजिलेंस की टीम मौके पर जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट षष्ठम खंड को भेज दी तो एक्सईएन ने इसकी जांच क्यों नहीं की। विजिलेंस की ओर से भेजी गई पत्रावलियों को क्यों नहीं देखा।
चोलापुर के गोपपुर गांव के किसान ओमप्रकाश यादव ने कृषि कार्य के लिए विद्युत कनेक्शन लिया था। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम 31 मार्च को गांव में जांच के लिए गई थी। तब किसान सारनाथ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। मौके पर परिजनों ने विजिलेंस टीम के अधिकारियों को बिजली बिल के भुगतान की रसीद और कनेक्शन का कागज नहीं दिखा सकी। इस पर अधिकारियों ने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराते हुए दो लाख 41 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। जबकि उपभोक्ता का मार्च 2021 तक का बिल जमा है।