फिल्मी अंदाज में छात्रों को दौड़ा कर पीटा, वाराणसी के इंटर कालेज में आशनाई को लेकर हुई घटना

वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र के संचालित एक निजी इंटर कालेज में घुसे कतिपय हमलावरों ने शुक्रवार को फिल्मी अंदाज में हाकी डंडा व चेन से छात्रों को दौड़ा कर पीटा। घटना से कालेज में अफरा-तफरी मच गई। कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक मामला गंभीर देख कर भाग निकले।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 10:28 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 10:31 PM (IST)
फिल्मी अंदाज में छात्रों को दौड़ा कर पीटा, वाराणसी के इंटर कालेज में आशनाई को लेकर हुई घटना
हमलावरों ने शुक्रवार को फिल्मी अंदाज में हाकी, डंडा व चेन से छात्रों को दौड़ा कर पीटा।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कपसेठी थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में संचालित एक निजी इंटर कालेज में घुसे कतिपय हमलावरों ने शुक्रवार को फिल्मी अंदाज में हाकी, डंडा व चेन से छात्रों को दौड़ा कर पीटा। घटना से कालेज में अफरा-तफरी मच गई। कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक मामला गंभीर देख कर भाग निकले। कुछ देर तक मनमानी करने के बाद हमलावर हांकी डंडा लहराते हुए कपसेठी बाजार की तरफ भाग निकले।

मामला आशनाई से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कालेज में मारपीट व छेड़छाड़ की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। पुलिस इस तरह के मामले में किसी तरह की कार्रवाई करने से बचती रहती है। इसी क्रम में दोपहर अचानक हुई इस घटना में कक्षा 12 के छात्र राकेश कुमार भारद्वाज, आकाश पटेल, तौफीक हाशमी व शिवम उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कई छात्रों को हल्की चोटें भी आई हैं। घटना के घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायल छात्रों का उपचार राजकीय अस्पताल हाथी बाजार में कराया। घटना के बारे में दबी जुबान से छात्रों ने बताया कि कालेज की एक छात्रा से कालेज के ही दो छात्र प्रेम करते हैं, जिसको लेकर दोनों छात्रों में विवाद चल रहा था। इसी को लेकर घटना हुई है।

छेडख़ानी के दोषी को मिली सजा

रास्ते में जा रही लड़की का पीछा कर उसके साथ छेडख़ानी व फब्तियां कसने के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश-प्रथम (पाक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने अभियुक्त रवि गुप्ता को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे दो साल के कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने पैरवी की।अभियोजन का आरोप था कि कपसेठी थाना क्षेत्र के लोहराडीह गांव निवासी अभियुक्त रवि गुप्ता विद्यालय जाने वाली लड़की का पीछा कर उसके साथ छेडख़ानी करता था। साथ ही उसपर फब्तियां भी कसता था। पीडि़ता ने घरवालों को रवि गुप्ता की हरकतों की जानकारी दी। इस पर उसके पिता ने चार सितंबर 2016 को उसके खिलाफ कपसेठी थाना में मुकदमा दर्ज कराया।

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