सीएम की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रफ्तार को मिली 7,67,240 घन मीटर मिट्टी

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे कलेक्ट्रेट सभागार में समिति की हुई बैठक में अनुमति प्रदान के करने के बाद कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित समय में मिट्टी की खोदाई की जा सकती है।

By Abhishek sharmaEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 09:05 AM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 09:05 AM (IST)
सीएम की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रफ्तार को मिली 7,67,240 घन मीटर मिट्टी
निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित समय में मिट्टी की खोदाई की जा सकती है।

आजमगढ़, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण में मिट्टी की उपलब्धता रफ्तार दे रही है। जिले की चार तहसीलों के 110 गांवों से होकर गुजर रहे एक्सप्रेस-वे के लिए जिला प्रशासन ने कार्यदायी संस्था को तीन तहसीलों के 43 गांवों की जमीन  से 7,67,240 घनमीटर मिट्टी निकालने की अनुमति दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में समिति की हुई बैठक में अनुमति प्रदान के करने के बाद कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित समय में मिट्टी की खोदाई की जा सकती है।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद गुप्ता ने बताया कि संबंधित तहसीलों के एसडीएम की जांच आख्या के आधार पर ही मिट्टी खनन का आदेश दिया गया है। जिसमें तहसील सदर के नौ गांवों के 2.749 हेक्टेयर से 54, 980 घनमीटर मिट्टी और निजामाबाद तहसील के बड़सरा आयमा, उत्तरगांवा व बैराडीह गांव के 3.649 हेक्टेयर से 72,980 घन मीटर मिट्टी खनन की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार तहसील सदर, सगड़ी व निजामाबाद तहसील के 31 गांवों से 6, 49, 280 घन मीटर मिट्टी खनन की अनुमति प्रदान की गई है। निर्देश दिए हैं कि मिट्टी की निकासी निर्धारित मानक के अनुरूप ही की जाएगी। खनन के समय संबंधित भूभाग को निर्धारित मानक से अधिक गहरा नहीं किया जाएगा। पर्यावरण के नियमों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व आदेशों का अक्षरश: पालन करना आवश्यक होगा। 

chat bot
आपका साथी