गाजीपुर में 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, पांच जनवरी को होगा निर्वाचन नामावलियों का प्रकाशन

मतदेय स्थलों का सम्भाजन नौ अगस्त से आगामी 31 अक्टूबर तक चलेगा। एकत्रित निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन एक नवंबर में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 30 नंवबर तक होगी। निवार्चन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2022 को होगा।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Tue, 10 Aug 2021 05:08 PM (IST) Updated:Tue, 10 Aug 2021 05:08 PM (IST)
गाजीपुर में 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, पांच जनवरी को होगा निर्वाचन नामावलियों का प्रकाशन
भारत निवार्चन आयोग के निर्देश पर जिले में नौ अगस्त से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू किया गया।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। भारत निवार्चन आयोग के निर्देश पर जिले में नौ अगस्त से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू किया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी यूपी सिंह ने इस बाबत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया। बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदेय स्थलों का सम्भाजन नौ अगस्त से आगामी 31 अक्टूबर तक चलेगा। एकत्रित निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन एक नवंबर में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 30 नंवबर तक होगी। निवार्चन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2022 को होगा।

बीते तीन अगस्त को निवार्चन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निवार्चक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण और पुनरीक्षण पूर्व की विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रम कराने के निर्देश दिया हैं। इसके तहत सभी एकाधिक प्रविष्टियों तथा लाजिकल एरर आदि का निस्तारण किया जाएगा। विशेष अभियान की तिथि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नियत करने के उपरांत, दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसे नागरिक जो एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं या उससे अधिक आयु के हैं तथा उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

ऐसे व्यक्ति फार्म-6 भरकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ जन्मतिथि एवं पते के सत्यापन के लिए आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य है। विदेशों में रह रहे ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए फार्म-6 क, मृतक, शिफ्टेड तथा ऐसी महिला जिनकी शादी हो गयी है। उनके नाम मतदाता सूची से अपमार्जन कराने के लिए फार्म-7, प्रविष्टि को शुद्ध कराने के लिए फार्म-8 तथा प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए फार्म-8 क भरकर संबंधित बूथ लेविल अधिकारी को मतदान केंद्र पर पंजीकरण केंद्रों पर एक नवंबर से 30 नवंबर तक जमा कर सकते हैं।

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