सोनभद्र में कल से हटेगा कोरोना कर्फ्यू, सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेगी दुकानें

जिले में कोराेना संक्रमित मरीजों की एक्टिव केस 600 से कम होने पर एक जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़ सभी दुकानें खुलेंगी। शासन का निर्देश मिलते ही जिलाधिकारी की तरफ से सुबह सात से शाम सात बजे तक सप्ताह में पांच दिन दुकानें खुलने की अनुमति दी गई है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Mon, 31 May 2021 01:54 PM (IST) Updated:Mon, 31 May 2021 01:54 PM (IST)
सोनभद्र में कल से हटेगा कोरोना कर्फ्यू, सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेगी दुकानें
सुबह सात से शाम सात बजे तक सप्ताह में पांच दिन दुकानें खुलने की अनुमति दी गई है।

सोनभद्र, जेएनएन। जिले में कोराेना संक्रमित मरीजों की एक्टिव केस 600 से कम होने पर एक जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़ सभी दुकानें खुलेंगी। शासन का निर्देश मिलते ही जिलाधिकारी की तरफ से सुबह सात से शाम सात बजे तक सप्ताह में पांच दिन दुकानें खुलने की अनुमति दे दी गई है। शनिवार व रविवार को पहले की तरह साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर नाइट कर्फ्यू शाम सात से सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। इसमें आवागमन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इस बीच शापिंग माल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पुल और क्लब बंद रहेंगे। पांच दिन खुलने वाली दुकानों पर कोरोना प्रोटाेकाल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। 

जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि दुकान और बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति रहेगी। इसके अलावा शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। तीन पहिया वाहन, आटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति, जबकि चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मांस व मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई के साथ बंद स्थान पर या ढंककर बेचने की अनुमति होगी। खुले में बिक्री पर रोक रहेगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे  के किनारे ढाबे, ठेले-खोमचे वालों को खोलने की अनुमति रहेगी। औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने पहचान पत्र या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। कहा कि साप्ताहिक बंदी में पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ को मास्क, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था का पालन करना होगा। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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