सांसद अतुल राय समेत दो पर गैंगस्टर एक्ट पर नैनी सेंट्रल जेल के अधीक्षक से आख्या तलब

दुष्कर्म के मामले में नैनी जेल में निरुद्ध बसपा सांसद अतुल राय की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में न्यायिक रिमांड बनाने की अपील के बाबत अदालत ने नैनी सेंट्रल जेल के अधीक्षक से आख्या तलब की है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 09:07 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 09:07 PM (IST)
सांसद अतुल राय समेत दो पर गैंगस्टर एक्ट पर नैनी सेंट्रल जेल के अधीक्षक से आख्या तलब
सांसद अतुल राय समेत दो पर गैंगस्टर एक्ट पर नैनी सेंट्रल जेल के अधीक्षक से आख्या तलब

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दुष्कर्म के मामले में नैनी जेल में निरुद्ध बसपा सांसद अतुल राय की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में न्यायिक रिमांड बनाने की अपील के बाबत अदालत ने नैनी सेंट्रल जेल के अधीक्षक से आख्या तलब की है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 30 अक्टूबर नियत की है। बसपा सांसद की ओर से उनके अधिवक्ताओं अनुज यादव, विनीत सिंह व विकास सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक रिमांड पर सुनवाई करने की विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) की अदालत से अपील की है।

अधिवक्ताओं के दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जेल में निरुद्ध रहने के दौरान अतुल राय गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इस कारण एम्बुलेंस से अतुल राय को आने-जाने के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट ने बीते 21 सितंबर को निर्देश दिया है। बसपा सांसद की मऊ सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से पूर्व से रंजिश चली आ रही है, जिससे जान का खतरा है। न्यायालय में पेशी के दौरान अथवा रास्ते में उसकी हत्या कराई जा सकती है। इस संबंध में अभिसूचना इकाई प्रयागराज जांच कर अपनी आख्या भी दी है। बीते 26 अक्टूबर को गैंगेस्टर एक्ट में अतुल राय और सुजीत सिंह बेलवा का न्यायिक रिमांड बनाने के लिए अदालत ने दोनों को तलब करने के लिए वारंट ''बी जारी कर रखा है।

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