Panchayat Election 2021 : निजी वाहन से मतदाताओं को ढोया तो निरस्त होगा पंजीयन
मतदान के दिन निजी वाहनों से मतदाताओं को ढोने वालों पर पूरी नजर होगी। निजी वाहनों से मतदाताओं को ढोने पर उनके पंजीयन निरस्त किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकािरियों और कर्मचारियों तथा जागरूक लोगों से अपील की है।
वाराणसी, जेएनएन। मतदान के दिन निजी वाहनों से मतदाताओं को ढोने वालों पर पूरी नजर होगी। निजी वाहनों से मतदाताओं को ढोने पर उनके पंजीयन निरस्त किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकािरियों और कर्मचारियों तथा जागरूक लोगों से अपील की है तो मतदान के दिन निजी वाहन से कोई मतदाताओं को ढोते हुए वाहन दिखाई पड़े तो उसकी फोटो या वीडियो क्लिप बनाकर परिवहन विभाग को भेजें। इस आशय का आदेश अपर परिवहन आयुक्त ने जारी किया है।
पंचायत चुनाव में अपने पक्ष में मतदातन कराने के लिए प्रत्याशी हर संभव प्रयास करते हैं। मतदेय स्थल तक मतदातओं को पहुंचाने और घर छोड़ने के लिए प्रत्यायासी और उनके समर्थक निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं जबकि यह पूरी तरह से गलत है। कुछ विशेष मतदाताओं को छूट है, जैसे-जो पैदल चलने में असमर्थ, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो या बिना किसी वाहन के मतदेय स्थल तक नहीं जा सकते। मगर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए प्रत्याशी या उनके समर्थक निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। वे एक-एक घर से मतदाताओं को निजी वाहन में बैठाकर ले जाते हैं। ऐसे लोगों पर शासन ने शिकंजा कसने का निर्देश दिया है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि निजी वाहन से मतदाताओं को ढोना पूरी तरह से गलत है। पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए वाहनों की व्यवस्था करने के बाद मतदान के दिन परिवहन अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्र में चक्रमण कर देखेंगे कि कोई निजी वाहन से मतदाताओं को तो नहीं ढो रहा है। निजी वाहन से मतदाता ढोते हुए मिलने पर उनके नंबर नोट कर लिए जाएंगे। बाद में शासन से पत्राचार करने के साथ उनके पंजीयन निरस्त कर दिए जाएंगे। अपर परिवहन आयुक्त ने ऐसे वाहनों की सूची मांगी है।