MLA Vijay Mishra के खिलाफ भवन और फर्म हड़पने के मामले में charge sheet दाखिल करने की तैयारी
रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी का भवन और फर्म हड़पने के मामले में पुलिस बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। विवेचना में नव निर्माण फर्म के मैनेजर एकाउंटेंट सहित तीन लोगों से दो घंटे तक पूछताछ की। उनका बयान भी दर्ज किया गया।
भदोही, जेएनएन। रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी का भवन और फर्म हड़पने के मामले में पुलिस बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। विवेचना में नव निर्माण फर्म के मैनेजर और एकाउंटेंट सहित तीन लोगों से करीब दो घंटे तक पूछताछ की। उनका बयान भी दर्ज किया गया है। इस दौरान लेखा-जोखा के संबंध में भी जानकारी ली गई।
कौलापुर निवासी कृष्णमोहन के तहरीर पर विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी रामलली मिश्र एवं कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में पांच अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है जबकि एमएलसी और कारोबारी पुत्र फरार चल रहे हैं। मामले में पुलिस विवेचना शुरू कर दी है। विवेचक एवं प्रभारी निरीक्षक कृष्णानंद राय ने मिश्र फिलिंग स्टेशन और विष्णु मिश्र के फर्म नव निर्माण इंफ्रा हाइट्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर अशोक शुक्ल उर्फ पिंटू निवासी निबइंया, एकाउंटेंट अनिल गुप्ता के अलावा प्रदीप शुक्ला उर्फ पिंटू से करीब दो घंटे तक पूछताछ की। लिखित बयान में पुलिस को बताया कि विधायक द्वारा ही जीएसटी और आयकर रिटर्न आदि भरने के लिए पैसा दिया जाता था। इसके बदले में वह उन्हें पारिश्रमिक देते थे। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि फर्म के एकाउंटेंट आदि को जांच की प्रकिया के तहत बुलाया गया था। लेखा-जोखा आदि की जानकारी ली गई।
विधायक की बेटी सहित तीन को अग्रिम जमानत
जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने बाहुबली विधायक विजय मिश्र की बेटी सहित तीन को अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही सुनवाई की तिथि 30 सितंबर मुकर्रर की है। विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी के पुत्र सूर्यकमल तिवारी ने पुलिस से शिकायत कर आरोप लगाया था कि 15 सितंबर को उनकी बेटी सीमा मिश्र, विकास मिश्र ऊर्फ ज्योति और गिरधारी पाठक के अलावा चार अज्ञात लोग घर में घुस गए। इस दौरान जबरिया समझौता करने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने बंधक बनाने और घर में घुसकर मारपीट करने के साथ ही धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की ओर बहस सुनने के बाद 30 सितंबर तक अग्रिम जमानत दे दी है।