वाराणसी-गाजीपुर मार्ग के परमिटशुदा वाहनों को कैथी टोल प्लाजा पर आधा टोल टैक्स देना पड़ेगा

वाराणसी-गाजीपुर मार्ग के परमिटशुदा वाहनों को कैथी टोल प्लाजा पर आधा टोल टैक्स देना पड़ेगा। बशर्ते वह बस जिले में पंजीकृत होनी चाहिए। यदि बस पंजीकृत नहीं है तो वाहन स्वामी या चालक सुविधा का दावा नहीं कर सकते हैं।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Fri, 15 Oct 2021 05:10 PM (IST) Updated:Fri, 15 Oct 2021 05:10 PM (IST)
वाराणसी-गाजीपुर मार्ग के परमिटशुदा वाहनों को कैथी टोल प्लाजा पर आधा टोल टैक्स देना पड़ेगा
। वाराणसी-गाजीपुर मार्ग के परमिटशुदा वाहनों को कैथी टोल प्लाजा पर आधा टोल टैक्स देना पड़ेगा।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी-गाजीपुर मार्ग के परमिटशुदा वाहनों को कैथी टोल प्लाजा पर आधा टोल टैक्स देना पड़ेगा। बशर्ते वह बस जिले में पंजीकृत होनी चाहिए। यदि बस पंजीकृत नहीं है तो वाहन स्वामी या चालक सुविधा का दावा नहीं कर सकते हैं। 24 घंटे या एक माह में कई चक्कर लगाने वाले वाहनों के लिए भी टोल टैक्स में छूट है। वहीं, वाहन पर निर्धारित वजन से अधिक भार होने पर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का 10 गुना वसूला जाएगा। कई बार संचालन मिलने पर एनएचएआइ परिवहन विभाग को उक्त वाहन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्राचार करेगा।

वाराणसी-गाजीपुर मार्ग स्थित कैथी में नौ अक्टूबर से टोल प्लाजा का संचालन शुरू हो गया है। पहले दिन प्रचार-प्रसार करने के साथ 10 अक्टूबर से सभी वाहनों से टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया। टोल टैक्स को लेकर दो-तीन दिनों तक वाहन चालकों ने विरोध किया लेकिन सच्चाई जानने के बाद उन्होंने देना शुरू कर दिया। वहीं, कई वाहनों में छूट होने के बाद भी टोल प्लाजा कर्मी टोल टैक्स लेते रहे। ऐसे में एनएचएआइ के परियोजना निदेशक ने नाराजगी जाहिर करते हुए शर्तों के मुताबिक टोल टैक्स लेने का निर्देश दिया है। साथ ही चालकों के साथ दुव्र्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी है।

यह भी हैं सुविधाएं

-टोल स्थित जिले में पंजीकृत कार्मिशियल वाहनों (नेशनल परमिट को छोड़कर) को 50 फीसद छूट।

-शुल्क भुगतान करने की अवधि से 24 घंटे बहुयात्राओं (अधिकतम दो एकतरफा यात्रा) के लिए सभी प्रकार के वाहनों पर 25 फीसद छूट।

-शुल्क भुगतान के तिथि से एक माह में 50 या उससे अधिक एकतरफा यात्रा के लिए सभी प्रकार के वाहनों पर 33 फीसद छूट।

-निर्धारित भार या वजन से अधिक होने पर 10 गुना टोल टैक्स लगेगा।

-टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के परिधि में रहने वाले सभी प्रकार के वाहनों का 285 रुपये में मासिक पास बनेगा।

यहां कर सकते हैं शिकायत

किसी प्रकार की जानकारी, सुझाव और शिकायत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के परियोजना निदेशक के मोबाइल या कार्यालय नंबर पर कर सकते हैं। कार्यालय फोन नंबर 0542-2501003।

कैथी टोल प्लाजा पर आमजन की सुविधा को देखते हुए कुछ टोल टैक्स में छूट दी गई है। बशर्ते वाहन स्वामी शर्तों को पूरा करे या उस श्रेणी में रहे। वाराणसी-गाजीपुर मार्ग के परमिटशुदा वाहनों पर टोल टैक्स में 50 फीसद की छूट है।

-एसके यादव, परियोजना निदेशक एनएचएआइ

जिले में पंजीकृत या टोल प्लाजा मार्ग पर दिए गए परमिट वाहनों पर टोल टैक्स में छूट है। यदि टोल प्लाजा संचालक को कोई दिक्कत है तो यहां से उन वाहनों के परमिट की सूची ले सकता है।

-हरिशंकर सिंह, आरटीओ

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