आतिशबाजी और भंडारण के लिए अब ऑनलाइन लाइसेंस, वाराणसी के कारोबारियों को अब दफ्तरों में नहीं लगानी पड़ेगी दौड़

अब आतिशबाजी व विस्फोटक पदार्थ के विनिर्माण भंडारण विक्रय व परिवहन के लिए आनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब कार्यालयों की दौड़ नहीं लगानी होगी। नई व्यवस्था के तहत अब आनलाइन लाइसेंस जारी होंगे। दुकानदारों कारोबारियों को पहले मैनुअली फार्म डीएम कार्यालय में जमा करने पड़ते थे।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Fri, 26 Feb 2021 08:50 AM (IST) Updated:Fri, 26 Feb 2021 08:50 AM (IST)
आतिशबाजी और भंडारण के लिए अब ऑनलाइन लाइसेंस, वाराणसी के कारोबारियों को अब दफ्तरों में नहीं लगानी पड़ेगी दौड़
आतिशबाजी व विस्फोटक पदार्थ के विक्रय व परिवहन के लिए आनलाइन लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

वाराणसी, जेएनएन। अब आतिशबाजी व विस्फोटक पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय व परिवहन के लिए आनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब कार्यालयों की दौड़ नहीं लगानी होगी। नई व्यवस्था के तहत अब आनलाइन लाइसेंस जारी होंगे। दुकानदारों, कारोबारियों को पहले मैनुअली फार्म डीएम कार्यालय में जमा करने पड़ते थे।

अपर मुख्य सचिव शासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि लाइसेंस के लिए कारोबारी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सिटिजन लॉगिन के  द्वारा ऑनलाइन अथवा जनसेवा केंद्र पर प्रार्थना पत्र भरने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल पर ही ओटीपी आएगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता आनलाइन फार्म भरेगा। साथ ही मांग के अनुसार निर्धारित दस्तावेज ऑनलाइन ही संबद्ध करेगा। फीस आदि चालान के माध्यम से जमा होंगे। यूजर चार्ज पेमेंट गेटवे के जरिए होगा। इसके बाद फार्म जिलाधिकारी की यूजर आइडी पर जाएगा। डीएम के माध्यम से इसका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सब कुछ ठीक होने पर उपभोक्ता की आइडी पर डिजिटल ऑनलाइन लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। दस्तावेज आदि की कमी के आधार पर निरस्त किया जाएगा तो इसकी भी जानकारी उपभोक्ता को दी जाएगी। लाइसेंस में पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

लाइसेंस के लिए लगानी पड़ती थी दौड़

आतिशबाजी का लाइसेंस पाने के लिए कारोबारियों को महीनों दफ्तरों की दौड़ लगानी पड़ती थी। कई विभागों से एनओसी आदि भी लेने पड़ते थे। जांच के नाम पर धन की वसूली जमकर होती थी। ऑनलाइन व्यवस्था में अब इसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। विभागों को स्वत: दस्तावेज के आधार पर रिपोर्ट लगानी होगी। अनावश्यक रूप से लाइसेंस निरस्त नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे तो निरस्त करने की वजह बतानी होगी।

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