अब नौ अगस्त तक बढ़ी टर्मलोन में आवेदन की तिथि, अल्पसंख्यक युवा प्लान लाएं और ऋण पाएं
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना टर्म लोन के लिए अल्पसंख्यक अभ्यर्थी न आने से अब आवेदन की तिथि नौ अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। युवा बेहतर प्लान लाकर एक से 20 लाख रुपये तक का लोन हासिल कर स्वरोजगार का सपना पूरा कर सकते हैं।
वाराणसी, जागरण संवाददाता। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना टर्म लोन के लिए अल्पसंख्यक अभ्यर्थी न आने से अब आवेदन की तिथि नौ अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। युवा बेहतर प्लान लाकर एक से 20 लाख रुपये तक का लोन आसान ब्याज दर पर हासिल कर स्वरोजगार का सपना पूरा कर सकते हैं। इससे पूर्व नौ जुलाई तक टर्म लोन के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अभ्यर्थियों के न आने से दोबारा मौका दिया जा रहा है।
कृषि संबंधित व्यवसाय सहित लघु उद्योग के लिए सरकार 20 लाख रुपये तक का ऋण उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम की ओर से संचालित टर्मलोन योजना के तहत उपलब्ध कराएगी। इच्छुक युवाओं को नौ अगस्त से पहले किसी भी कार्यदिवस पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रारूप व शपथ-पत्र प्रारूप की प्रति डीएमओ कार्यालय से निश्शुल्क प्राप्त की जा सकती है। प्रभारी डीएमओ प्रभात कुमार के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी) के बेरोजगार युवक व युवतियों को रोजगार के लिए एग्रीकल्चर एंड एलायड, टेक्निकल ट्रेड्स, स्माल बिजनेस आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर आदि पर आधारित परियोजनाओं पर छह फीसद वार्षिक ब्याजदर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी वापसी अगले पांच वर्ष में 20 सामान्य त्रैमासिक किस्तों में करनी होगी। इसके लिए आवेदक को परियोजना लागत का पांच फीसद स्वयं लगाना होगा।
पात्रता की शर्तें
- आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी) का हो।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार एवं शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये से अधिक न हो।
- जिनकी आय गरीबी रेखा से दोगुनी व आठ लाख से अधिक नहीं है, उन्हें दो फीसद अधिक वार्षिक ब्याज अदा करना होगा।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- निगम की योजनाओं में पूर्व में लाभ ले चुके लोग पात्र नहीं होंगे।
आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज
- तहसीलदार की ओर से निर्गत वार्षिक आय प्रमाणपत्र।
- निवास प्रमाणपत्र।
- शैक्षिक या तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र।
- आयु प्रमाणपत्र।
- आधार कार्ड व पैन कार्ड।
- निगम की ओर से निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र।
- परियोजना के संबंध में संक्षिप्त विवरण।