सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

घोसी सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उसके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में यह वारंट जारी किया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 08:01 PM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 08:01 PM (IST)
सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
घोसी सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। घोसी सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उसके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में यह वारंट जारी किया है। सोमवार को कैंट पुलिस ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।

प्रकरण के मुताबिक सांसद अतुल राय पर मुकदमा दर्ज कराने के समय पीडि़ता ने अपना हाईस्कूल का अंक पत्र दाखिल किया था ,जिसमें उसकी जन्मतिथि दस जून 1997 थी। वहीं पूर्व में उसने यूपी कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष अमृतेश सिंह सब्बल के ऊपर वर्ष 2015 में छेडख़ानी व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था,जिसमें उसने अपने हाई स्कूल के अंकपत्र में अपनी जन्मतिथि दस मार्च 1997 दर्शायी है। ऐसे में स्पष्ट है कि केवल धन ऐंठने के लिए फर्जी दस्तवेजों के आधार पर पीडि़ता लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती हैं। इस मामले में कैंट पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर युवती के खिलाफ 23 नवंबर 2020 को धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

दुष्कर्मी को कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

आठ वर्षीय मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने अभियुक्त मनीष खरवार को दोषी करार देते हुए उसे दंडित किया। अदालत ने मनीष को 20 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जुर्माना देने पर अदालत ने पूरी धनराशि पीडि़ता को देने का आदेश दिया है।

अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने पक्ष रखा। इस मामले में दूसरे आरोपित मोनू के खिलाफ किशोर न्यायालय में सुनवाई लंबित है।अभियोजन के अनुसार चौक थानांतर्गत बड़ी पियरी क्षेत्र निवासी अभियुक्त मनीष खरवार और मोनू 25 जून 2015 की आधी रात छत पर सो रही आठ वर्षीय मासूम को उठाकर कमरे में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम के शोर मचाने पर उसकी मां कमरे में पहुंची तो दोनों वहां से भाग निकले। पीडि़ता की मां ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल जांच कराने के साथ ही अदालत में कलमबंद बयान दर्ज कराया।

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