मतदान कक्ष में बगैर पीठासीन की अनुमति नो 'इंट्री', शांतिपूर्ण चुनाव के उद्देश्य से गाइड लाइन जारी

पंचायत चुनाव में 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के समय प्रत्याशी एजेंट या सुरक्षा कर्मी कोई भी मतदान कक्ष में नहीं जा सकेगा। यहां तक कि एजेंट को यदि कितने फीसद पड़े मतों की जानकारी लेनी होगी तो भी उसे तब तक जाने की अनुमति नहीं होगी

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 05:34 PM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 05:34 PM (IST)
मतदान कक्ष में बगैर पीठासीन की अनुमति नो 'इंट्री', शांतिपूर्ण चुनाव के उद्देश्य से गाइड लाइन जारी
प्रत्याशी, एजेंट या सुरक्षा कर्मी कोई भी मतदान कक्ष में नहीं जा सकेगा।

गाजीपुर, जेएनएन। पंचायत चुनाव में 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के समय प्रत्याशी, एजेंट या सुरक्षा कर्मी कोई भी मतदान कक्ष में नहीं जा सकेगा। यहां तक कि एजेंट को यदि कितने फीसद पड़े मतों की जानकारी लेनी होगी तो भी उसे तब तक जाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि पीठासीन अनुमति नहीं देगा। विशेष परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी के बुलाने पर ही सुरक्षा कर्मी मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे। हालांकि मतदान के समय इन लोगों को मतदाताओं पर नजर रखने के लिए कक्ष के बाहर बरामदे में बैठने की व्यवस्था दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान कक्ष में भीड-भाड़ न होने, शांतिपूर्ण चुनाव होने के उद्देश्य से यह आदेश दिए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान कक्ष में भीड-भाड़ न जुटने देने और शांतिपूर्ण चुनाव के उद्देश्य से पंचायत चुनाव में मतदान के दिन व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए जाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने पंचायत चुनाव की व्यवस्था के लिए जारी पुस्तिका में कहा है कि मतदान संपन्न कराने की जिम्मेदारी संबंधित मतदेय स्थल के पीठासीन अधिकारी की होगी। पीठासीन अधिकारी के बुलाने पर ही सुरक्षा कर्मी मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे, वैसे वह मतदान कक्ष के बाहर बरामदा आदि स्थल पर ड्यूटी में रहकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम करेंगे। आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव में प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत पद के प्रत्याशियों को स्वयं रहने या मतदान एजेंट तैनात करने का अधिकार है, ऐसे में मतदान के समय एजेंटों की संख्या अधिक होने से भीड़ हो जाएगी। एजेंटों को बरामदा में ऐसे स्थान पर बैठने की व्यवस्था दी जाए, जहां से वह मतदाताओं की लाइन पर नजर रख सके। किसी मतदाता को लेकर आपत्ति है या मतदान फीसद की जानकारी के लिए पीठासीन के आदेश पर ही मतदान कक्ष तक जा सकेंगे। 

मतदान केंद्र परिसर में शस्त्र नहीं ले जा पाएगा कोई: आयोग ने कहा है कि अति विशिष्ट व्यक्ति भी असलहा और स्काट के साथ मतदान केंद्र परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति को स्कार्ट उपलब्ध नहीं कराया जाए। अति विशिष्टि व्यक्ति के मताधिकार के समय उनकी सुरक्षा एसपी द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी।

बोले अधिकारी : मतदान के समय आयोग के आदेशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसे न मानने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। -श्रीप्रकाश गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी। 

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