Night Curfew in Jaunpur : अब रात आठ से सुबह सात बजे तक रहेगा कर्फ्यू, नया आदेश 30 अप्रैल तक

Night Curfew in Jaunpur कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू को रात आठ से सुबह सात बजे तत्काल प्रभावी करने का निर्देश दिया। नया आदेश जनपद में 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा परिस्थितियों के आधार पर इसमें पुनर्विचार भी किया जा सकता है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 08:06 PM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 08:06 PM (IST)
Night Curfew in Jaunpur : अब रात आठ से सुबह सात बजे तक रहेगा कर्फ्यू, नया आदेश 30 अप्रैल तक
नाइट कर्फ्यू को रात आठ से सुबह सात बजे तत्काल प्रभावी करने का निर्देश दिया।

जौनपुर, जेएनएन। Night Curfew in Jaunpur जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट में कोविड-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू को रात आठ से सुबह सात बजे तत्काल प्रभावी करने का निर्देश दिया। नया आदेश जनपद में 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा, परिस्थितियों के आधार पर इसमें पुनर्विचार भी किया जा सकता है।

इस व्यवस्था में समस्त आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सेवाएं, आवश्यक वस्तु यथा दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, आपूर्ति पूर्व की भांति बनी रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को कोरोना वायरस वारियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप से जुड़े व्यक्तियों की ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय पत्र मान्य होगा। रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल, बस अथवा फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भांति मान्य होगा।

यात्रियों को टिकट अनिवार्य रूप से रखना होगा एवं प्रवर्तन, चेकिंग टीम के मांगने पर दिखाना होगा। समस्त प्रकार के माल वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवा से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे व इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। सभी वृहद निर्माण कार्य व एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन व निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद की तरफ से नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। थोक फल, सब्जी खरीद, बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा।

इन आवश्यक सेवाओं को रहेगी सहूलियत

आवश्यक सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं, सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकाम, मेंटेनेंस, आपातकालीन मेंटेनेंस, सेवा प्रदाता इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी रिपेयरिंग इत्यादि आपातकालीन सर्विस वर्क के लिए कारण बताने पर जाने दिए जाएंगे। औद्योगिक कारखाने भी शामिल हैं। कोविड-19 प्रोटोकाल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए चलते रहेंगे। इन कर्मियों को नाइट ड्यूटी एक परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित होगा।

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