Night Curfew in Azamgarh : जिले में आज से 17 तक रात नौ से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू
कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने तत्काल प्रभाव से जिले के संपूर्ण क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। यह प्रतिबंध 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा और परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुनर्विचार व संशोधन भी किया जा सकता है।
आजमगढ़, जेएनएन। Night Curfew in Azamgarh वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने 11 से 17 अप्रैल तक रात्रिकालीन कफ्र्यू घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्धारित तिथि को प्रतिदिन रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में कतिपय नियमों के अनुसार आवागमन एवं संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुनर्विचार व संशोधन भी किया जा सकता है।
डीएम ने बताया कि समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं (दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, पेट्रोल व डीजल आदि) की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों , कोरोना वारियर्स , स्वच्छताकर्मी व डोरस्टेप डिलिवरी से जुड़े व्यक्तियों की ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। उनका परिचय- पत्र पास की भांति मान्य होगा। थोक फल, सब्जी की खरीद एवं बिकी संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा। कोविड -19 के दिशा निर्देशों व प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल व बस का टिकट यात्रा दिनांक के आधार पर पास की भांति मान्य होगा। यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित करना होगा और प्रवर्तन व चेकिंग टीम के मांगने पर दिखाना होगा।
मालवाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं
समस्त प्रकार के मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइजेसन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति , विद्युत प्रबंधन , रेलवे , रोडवेज आदि सेवाओं से सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी सम्बंधी आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगे अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी सम्बंधी आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। उनका आदेश पत्र, परिचय पत्र पास की की तरह मान्य होगा।
जारी रहेंगे सभी वृहद निर्माण कार्य
सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे , बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य और सरकारी भवन एवं निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय या मंडी परिषद से निर्धारित समय के अनुसार संचालित होता रहेगा।
परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी
अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं जैसे सिक्योरिटी गार्ड , एटीएम, टेलीकाम मेंटिनेंस, आपातकालीन मेंटिनेंस, सेवा प्रदाता (इलेक्ट्रिशियन , प्लंबर , एसी रिपेयर इत्यादि) आपातकालीन सर्विस कर्मी कारण बताने पर जाने दिए जाएंगे। औद्योगिक कारखानों जिनमें आइटी एवं आइटी इनेबल्ड सर्विसेज से जुड़े उद्योग भी शामिल हैं। कोविड -19 प्रोटोकाल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी के लिए परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।