वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में निगरानी याचिका की ग्राह्यता पर अगली सुनवाई 12 अगस्‍त को

ज्ञानवापी मामले में निगरानी याचिका की ग्राह्यता पर सुनवाई के लिए अदालत ने अब 12 अगस्त 2021 की तिथि निर्धारित की है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ की ओर से सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) के आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका दायर किया गया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 02:34 PM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 02:45 PM (IST)
वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में निगरानी याचिका की ग्राह्यता पर अगली सुनवाई 12 अगस्‍त को
सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ की ओर से आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका दायर किया गया है।

वाराणसी, विधि संवाददाता। ज्ञानवापी मामले में निगरानी याचिका की ग्राह्यता पर सुनवाई के लिए अदालत ने अब 12 अगस्त 2021 की तिथि निर्धारित की है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ की ओर से सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) के आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका दायर किया गया है। लंच के बाद सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत में पेश किया गया था। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत ने आठ अप्रैल 2021 को ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था।

इसके पूर्व ज्ञानवापी परिसर के सवेक्षण मामले को लेकर फैसला आने के बाद से ही मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की थी। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्‍त तय की गई है। ऐसे में उम्‍मीद है कि सर्वे और निगरानी जैसे मामलों को लेकर ज्ञानवापी मामले में इस माह कोई परिणाम आ सकता है। वहीं सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्ष गुरुवार को मौजूद रहे। 

इसके पूर्व सात जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में निगरानी याचिका पर अगली सुनवाई की गई थी। इस दौरान अगली तिथि 27 जुलाई को नियत हुई और इस दिन पांच अगस्‍त को अगली तिथि सुनवाई के लिए तय की गई थी। उ.प्र. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजूमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की निगरानी याचिका पर ज्योर्तिलिंग स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने आपत्ति दायर किया। उ.प्र. सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं अभयनाथ यादव,रईस अहमद अंसारी,मुमताज अहमद ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से समय मांगा था। इस मामले में अपर जिला जज (प्रथम) संजीव कुमार सिंहा की अदालत में ज्ञानवापी मामले में दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई हुई की गई थी।

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