मुख्तार अंसारी के फर्जी असलहा लाइसेन्स मामले में 19 मई को पेशी, कोरोना पॉजिटिव होने से मिली नई तारीख

सदर विधायक मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर फर्जी पते से कुछ लोगोंं को असलहा देने की सिफारिश के मामले में पेशी सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को नियत थी। जिसमें पेशी की तिथि 19 मई को निर्धारित की गई। मुख्तार बांदा जेल में इस समय निरूद्ध है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 03:14 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 03:14 PM (IST)
मुख्तार अंसारी के फर्जी असलहा लाइसेन्स मामले में 19 मई को पेशी, कोरोना पॉजिटिव होने से मिली नई तारीख
असलहा देने की सिफारिश के मामले में पेशी सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को नियत थी।

मऊ, जेएनएन। सदर विधायक मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर फर्जी पते से कुछ लोगोंं को असलहा देने की सिफारिश के मामले में पेशी सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को नियत थी। जिसमें पेशी की तिथि 19 मई को निर्धारित की गई। मुख्तार बांदा जेल में इस समय निरूद्ध है।

सदर विधायक के कोरोना पाजटिव होने की जेल से रिपोर्ट आयी थी। जिसे प्रभारी सीजेएम प्रीति भूषण की अदालत में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने इस मामले में अगली पेशी हेतु 19 मई की तारीख नियत कर दी। इसकी जानकारी सदर विधायक मुख्तार अंसारी के वकील दारोगा सिह ने दी। बताते चलें कि यह मामला थाना  दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। मामले में 8 जनवरी 2020 को पुलिस अधीक्षक मऊ के आदेश पर  थाना दक्षिण टोला के शस्त्र लाइसेंस धारकों के पते का सत्यापन के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ से प्रारंभिक जांच कराई गई।

प्रारंभिक जांच की आख्या के अवलोकन में लाइसेंस धारकों द्वारा गलत पता दर्शा कर गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया गया था। फर्जी तरीके से  शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया गया। मामले में शस्त्र लाइसेंस इसराइल अंसारी पुत्र अल्ताफ अंसारी निवासी जमालपुर, मोहम्मद शाह आलम पुत्र अब्दुर्रहमान निवासी डोमननपुरा स्थाई पता ग्राम सीगेरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर, अनवर सहजाद पुत्र जमशेद राजा निवासी जलालपुर दक्षिण टोला, सलीम पुत्र बदरूद्दीन निवासी जमालपुर थान दक्षिण टोला द्वारा फर्जी पता देकर कूटरचित अभिलेख तैयार कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया गया।

जांच में सभी लाइसेन्स धारकों का पता फर्जी पाया गया। मामले में शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र की जांच तत्कालीन थानाध्यक्ष जे के सिंह द्वारा की गई थी। मुख्तार अंसारी द्वारा 15 जनवरी 2020 को अपने लेटर पैड का प्रयोग कर लाइसेंस देने का अनुरोध किया गया था। तत्कालीन लेखपाल व थानाध्यक्ष द्वारा प्रभाव में आकर गलत सत्यापन आख्या प्रस्तुत की गई। शाह आलम की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो चुकी है तथा एसओ के विरूद्ध पार्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, शेष के विरूद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी है।

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