वाराणसी में अतिक्रमण करने वालों पर चला नगर निगम का डंडा, अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई

भवन स्वामी द्वारा स्वतः हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया। यह लिखवा कर लिया भी गया कि 15 दिनों के भीतर नहीं गिराए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मलदहिया क्षेत्र से प्राप्त शिकायत के निस्तारण के लिए अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव के साथ।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 12:22 PM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 12:22 PM (IST)
वाराणसी में अतिक्रमण करने वालों पर चला नगर निगम का डंडा, अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई
भवन स्वामी द्वारा स्वतः हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। नगर आयुक्त प्रणय सिंह के निर्देश के क्रम में नगर निगम प्रवर्तन दल की ओर से अपर नगर आयुक्त द्वितीय की मौजूदगी में अभियान चला। इसके तहत अतिक्रमण प्रभारी / जोनल अधिकारी , भेलूपुर जोन ने अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव और उनकी टीम के साथ मिल कर खोजवां क्षेत्र में गली में अतिक्रमण कर बनाए जा रहे मकान का अतिक्रमित भाग ध्वस्त किया। भवन स्वामी को दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त हिदायत भी दी गयी।

वहीं, महापौर मृदुला जायसवाल के निर्देश पर जोनल अधिकारी , कोतवाली जोन रामेश्वर दयाल की उपस्थिति में नरहर पुरा क्षेत्र के भांग गली में अतिक्रमण कर बनाए गए मकान का अतिक्रमित हिस्सा गिराने के लिए पैमाइश करवाया गया किन्तु भवन स्वामी के आग्रह पर तथा भवन की क्षति कम हो, अतिक्रमित भाग को भवन स्वामी द्वारा स्वतः हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया। यह लिखवा कर लिया भी गया कि 15 दिनों के भीतर नहीं गिराए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मलदहिया क्षेत्र से प्राप्त शिकायत के निस्तारण के लिए अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव के साथ।

मौके पर कर निरीक्षण किया गया लेकिन प्रकरण आपसी विवाद का होने के कारण दोनों पक्षों को ज़मीनी दस्तावेजों के साथ नगर निगम कार्यालय बुलाया गया ताकि जमीनी जांच की जा सके। पशु चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में अमर नाथ द्विवेदी और उनकी टीम के साथ मिल कर दारा नगर, मैदागिन, विशेसरगंज, मछोदरी तथा भैंसा सुर घाट क्षेत्रों में अवैध डेयरी / पशु पालन के खिलाफ अभियान चला कर 10 पशुओं को जब्त करते हुए कांजी हाउस भेजा गया। उपरोक्त अभियानों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में मार्ग अवरुद्ध कर दुकानदारी करने वाले दुकानदारों का अतिक्रमित सामान हटवा कर उन्हें जुर्माना भी किया गया वही कुछ अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक के थैले इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों से प्लास्टिक के थैले जब्त कर सभी को जुर्माना के रूप में कुल 15,900 रुपये जुर्माना राशि भी वसूली गयी।

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