मऊ में कोरोना वायरस की कमी पर शासन ने दी ढील, शनिवार व रविवार को बनी रहेगी साप्ताहिक बंदी

जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार घट रही तादाद को देखते हुए शासन की तरफ से जनपद को ढील प्रदान की गई है। एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक समस्त बाजार व प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी चालू रहेगी।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Mon, 31 May 2021 01:58 PM (IST) Updated:Mon, 31 May 2021 01:58 PM (IST)
मऊ में कोरोना वायरस की कमी पर शासन ने दी ढील, शनिवार व रविवार को बनी रहेगी साप्ताहिक बंदी
मरीजों की लगातार घट रही तादाद को देखते हुए शासन की तरफ से जनपद को ढील प्रदान की गई है।

मऊ, जेएनएन। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार घट रही तादाद को देखते हुए शासन की तरफ से जनपद को ढील प्रदान की गई है। एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक समस्त बाजार व प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी चालू रहेगी। कोचिंग संस्थान, शापिंग माल, सिनेमाहाल, स्वीमिंग पुल, क्लब आदि बंद रहेंगे। कार्यालयों में केवल 50 फीसद कर्मचारी ही कार्य करेंगे। सप्ताह में पांच दिन तक ही दुकान व प्रतिष्ठान खुलेंगे। शनिवार व रविवार को पूरी तरह से साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान कोविड गाइड लाइन का अक्षरश: पालन करना होगा। 

जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने सभी अधिकारियों को इसका कड़ाई से अनुपालन कराए जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि हाइवे, एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबा, ठेला, खोमचा खोलने की अनुमति मास्क की अनिवार्यता और दो गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ होगी। टांसपोर्ट कंपनियों, लाजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे वस्तुओं और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अंडा, मांस व मछली की दुकानें पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजर का ध्यान रखते हुए और ढक कर खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा। काेटे की उचित दर की दुकानें और गेहूं क्रय केेंद्र खुले रहेंगे। बंद या खुले स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ अनुमति होगी। यही नहीं शव दाह संस्कार में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त राजकीय कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान, बैंक, बीमा, औद्योगिक इकाइयां, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व खुले स्थानों में सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, हेल्प डेस्क के साथ खुलेगा। सब्जी मंडी पूर्व की भांति ही सामाजिक दूरी के साथ खुलेंगी। पठन पाठन हेतु स्कूल कालेज पूरी तरह से बंद रहेगा। शिक्षको व कर्मचारियों को जाने की अनुमति रहेगी। इसका कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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