कोरोना संक्रमण से उबरा बाजार, वाराणसी में जीएसटी वसूली में 40 फीसद की वृद्धि

जीएसटी विभाग के आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में 56 सेक्टरों के 15 हजार डीलरों से इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीने में 15020.14 करोड़ रुपये जीएसटी वसूला गया है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 10685.39 करोड़ रुपये जीएसटी वसूला गया था।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Sat, 11 Sep 2021 06:50 AM (IST) Updated:Sat, 11 Sep 2021 06:50 AM (IST)
कोरोना संक्रमण से उबरा बाजार, वाराणसी में जीएसटी वसूली में 40 फीसद की वृद्धि
वाराणसी में जीएसटी वसूली में 40 फीसद की वृद्धि

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोरोना की दो लहरों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर चुके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है। दो वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीने में वसूले गए जीएसटी के आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना का प्रभाव कम होने और सरकार द्वारा नियमों में ढिलाई देने के साथ लोगों ने जमकर खरीदारी की है। जीएसटी विभाग के आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में 56 सेक्टरों के 15 हजार डीलरों से इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीने में 15020.14 करोड़ रुपये जीएसटी वसूला गया है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 10685.39 करोड़ रुपये जीएसटी वसूला गया था।

दरअसल, कोरोना महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। इस संकट का देश खासकर उत्तरप्रदेश सरकार ने डटकर मुकाबला किया। पहली कोरोना लहर में ज्यादातर सेवाएं और दुकानें बंद रहीं। कमोबेश यही हाल दूसरी लहर में भी रही। तमाम दिक्कतों के बावजूद किसी न किसी माध्यम से खरीद-बिक्री का क्रम जारी रहा। इसका नतीजा यह रहा कि बाजार ने पिछले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों के सापेक्ष इस वर्ष बाजार ने शानदार उछाल मारी है। इसमें मुख्य रूप से जवाहरात व आभूषण, रेडीमेड परिधान, सभी आटोमोबाइल, कपड़े, स्क्रैप उद्योग पिछले साल की तुलना में सौ फीसद जीएसटी वसूल किया है। वहीं इसी अवधि में मोबाइल उपकरण, विमानन, कोयला, उर्वरक और हथियार एवं गोला-बारूद सेक्टर में जीएसटी वसूली कम हुई है।

सौ फीसद से ज्यादा जीएसटी वसूली वाले सेक्टर

सेक्टर - 2020-21 - 2021-22 -- वृद्धि (फीसद में)

जवाहरात व आभूषण - 18.57 - 66.39 - 257.52

रेडीमेड कपड़ा - 57.49 - 131.12 - 128.08

आटोमोाबइल - 552.95 - 1190.98 - 115.39

कपड़ा व धागे - 92.30 - 185.64 - 101.14

बिना कैशमेमो के बेचे कीटनाशी तो कार्रवाई तय

कीटनाशी रसायन को बेचते समय दुकानदार किसानों को कैशमेमो अवश्य उपलब्ध कराएं। इस पर कीटनाशक का नाम, बैच संख्या, निर्माण तिथि, अवसान तिथि एवं विक्रय मूल्य का विवरण अंकित होना चाहिए। ऐसा न हुआ तो विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय ने दी। उन्होंने बताया कि कीटनाशी नियमावली के अनुसार दुकानदार द्वारा कीटनाशी के मूल्य, स्टाक प्रदर्शन एवं बिक्री से संबंधित अभिलेख तैयार करने का प्रविधान है। किसानों को कैशमेमो/केडिट मेमो अनिर्वाय रूप से देने का निर्देश दिया गया है। जानकारी मिली है कि जनपद में कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा किसानों को कैशमेमो नहीं दिया जा रहा है। इसमें शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। फसल में लग रहें हो कीड़े या रोग तो इस नंबर पर करें फोन

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि धान, मक्का आदि की फसल में किसी भी प्रकार के कीट या रोग की समस्या हो तो मोबाइल नंबर 9452247111 तथा 9452257111 पर अपनी समस्याएं भेजें। उनके निवारण का उपाय 48 घंटे में आपकी मोबाइल नंबर पर अवश्य बताया जाएगा।

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