प्रदूषण उल्लंघन में सोनभद्र के 11 क्रशर प्लांटों का लाइसेंस निरस्त, 93.68 लाख रुपये जुर्माने के लिए शासन को लिखा पत्र

वायु प्रदूषण के मानक को पूरा नहीं करने वाले चोपन ब्लाक के डाला-बारी के 11 क्रशर प्लांटों का लाइसेंस सोमवार को निरस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। नोटिस भेजकर 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गाया था।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 09:16 PM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 09:16 PM (IST)
प्रदूषण उल्लंघन में सोनभद्र के 11 क्रशर प्लांटों का लाइसेंस निरस्त, 93.68 लाख रुपये जुर्माने के लिए शासन को लिखा पत्र
प्रदूषण उल्लंघन में सोनभद्र के 11 क्रशर प्लांटों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।

सोनभद्र, जेएनएन। वायु प्रदूषण के मानक को पूरा नहीं करने वाले चोपन ब्लाक के डाला-बारी के 11 क्रशर प्लांटों का लाइसेंस सोमवार को निरस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। विगत महीने एसडीएम व प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण में कमियां पाए जाने पर नोटिस भेजकर 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गाया था। जिसका सही जवाब नहीं देने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। वहीं 93.68 लाख रुपये जुर्माना लगाने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है।  

चोपन ब्लाक के डाला-बारी में क्रशर प्लांट संचालकों की ओर से प्रदूषण के मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसकी शिकायत ग्रामीणों की तरफ से कई बार की गई थी। इसको देखते हुए जनवरी महीने में एसडीएम व 27 फरवरी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से क्रशर प्लांटों का निरीक्षण किया गया था। इसमें पाया गया था कि क्रशर प्लांटाें की तरफ उड़ रही धूल को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे। वहीं क्षेत्र में सड़कों पर क्रशर प्लांटों से लगभग पांच सौ मीटर दूरी तक पांच-छह इंच धूल जम गई थी। इस पर क्रशर प्लांट संचालकों की तरफ से पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर विभाग की तरफ से क्रशर संचालकों को नोटिस भेजकर 15 दिनों में जवाब मांगा गया था, लेकिन संतुष्ट जनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद विभाग की तरफ से सोमवार को 11 क्रशर प्लांटों का लाइसेंस निरस्त करते हुए 93.68 लाख रुपये जुर्माना लगाने के लिए शासन को पत्र लिखा गया। प्रदूषण विभाग की तरफ से कार्रवाई के बाद क्रशर प्लांट संचालकों में अफरा-तफरी मच गई।

इन क्रशर प्लांटों का लाइसेंस हुआ निरस्त

डाला-बारी क्षेत्र के ओम स्टोन क्रसिंग, पंकज स्टोन वर्कस, डायमंड स्टोन वर्कस, महावीर स्टोन क्रसिंग कंपनी, पटेल स्टोर वर्कस, कलसी स्टोन सप्लायर, भारद्वाज ग्रामोद्योग सप्लायर, अवधेश स्टोन वर्कस, वंसल इंटर प्राइजेज, शनि स्टोन क्रसिंग कंपनी व शनि विकास स्टोन का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

डीएम के निर्देश पर एक टीम गठित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी

वायु प्रदूषण के मानकों को पूरा न करने पर 11 क्रशर प्लांटों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। डीएम के निर्देश पर एक टीम गठित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

- इं. राधेश्याम, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राब‌र्ट्सगंज।

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