रजिस्टर्ड डाक से तीन तलाक देने वाले शौहर पर वाद दर्ज, सरकार के कानून को न मानने का पति ने दिया हवाला

युवती को वाराणसी निवासी पति द्वारा रजिस्टर्ड डाक से तीन तलाक देने का वाद अदालत में दर्ज किया गया।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Thu, 21 Nov 2019 07:09 PM (IST) Updated:Thu, 21 Nov 2019 10:41 PM (IST)
रजिस्टर्ड डाक से तीन तलाक देने वाले शौहर पर वाद दर्ज, सरकार के कानून को न मानने का पति ने दिया हवाला
रजिस्टर्ड डाक से तीन तलाक देने वाले शौहर पर वाद दर्ज, सरकार के कानून को न मानने का पति ने दिया हवाला

जौनपुर, जेएनएन। युवती को वाराणसी निवासी पति द्वारा रजिस्टर्ड डाक से तीन तलाक देने का वाद अदालत में दर्ज किया गया। अदालत ने थाने से रिपोर्ट मांगी तो पुलिस ने एक वर्ष पूर्व से चल रहे दहेज उत्पीडऩ के मुकदमे का हवाला देते हुए रिपोर्ट भेजा कि उसी मुकदमे में इस धारा की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि उस समय तीन तलाक संबंधी कानून लागू ही नहीं हुआ था। गलत रिपोर्ट देने पर न्यायालय ने कोतवाल को केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है।

कोतवाली क्षेत्र निवासी हेमा ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि 12 दिसंबर 2017 को उसका निकाह वाराणसी के मो.अब्बास के साथ हुआ था। दहेज में चारपहिया वाहन की मांग को लेकर 10 सितंबर 2018 की सुबह आठ बजे पति व ससुराल वाले उसे मारे पीटे और बोलेरो में बैठाकर कोतवाली चौराहे पर लाकर छोड़ दिये। उसने सुलह समझौता केंद्र में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन ससुराल वाले उसे रखने को तैयार नहीं हुए। इस पर पति समेत आठ के खिलाफ कोतवाली थाने पर दहेज उत्पीडऩ व मारपीट का मुकदमा 13 अप्रैल 2019 को दर्ज हुआ। गत 15 अगस्त 2019 की शाम सात बजे उसके शौहर उसके मायके आए और कहे कि कोर्ट में चलकर तलाक ले लो। हम लोगों का साथ रहना संभव नहीं है। जब वादिनी ने कहा कि वह दूसरा निकाह नहीं करेगी और न ही तलाक देगी तो गुस्से में आकर कहे कि मैं तुम्हें रजिस्टर्ड डाक से तीन तलाक दे चुका हूं। वादिनी ने कहा कि इस तरह का तलाक गैरकानूनी है तो कहा कि कचहरी दौड़ाओगी तो ङ्क्षजदा नहीं छोडूंगा। कोर्ट ने वाद दर्ज कर थाने से रिपोर्ट तलब किया तो पुलिस ने रिपोर्ट दिया कि दहेज उत्पीडऩ वाले मुकदमे में तीन तलाक की धाराओं की बढ़ोतरी कर दी गई है जबकि उस समय तीन तलाक कानून लागू ही नहीं हुआ था।

पंचायत में पत्नी को दिया तीन तलाक

आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र के जमुड़ी गांव में छह दिन पूर्व हुई पंचायत में पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। इस मामले में पीडि़त पत्नी ने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मुबारकपुर क्षेत्र के जमुड़ी गांव निवासी मोहम्मद जाहिद की शादी वर्ष 2013 में इसी थाना क्षेत्र के शाह मुहम्मदपुर निवासी सलमा खातुन के साथ हुई थी। सलमा एक पुत्री की मां है। सलमा का आरोप है कि ससुराल के लोग दहेज में बाइक व रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताडि़त करते हुए मारते पीटते थे और जानमाल की धमकी देते हैं। इस मामले को लेकर 14 नवंबर को जमुड़ी गांव में पंचायत बुलाई गई थी। आरोप है कि भरी पंचायत में पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद ससुराल के लोग उसे घर से निकाल दिए। पीडि़त महिला अपने मायके में रह रही है। मुबारकपुर थाना के प्रभारी अखिलेश मिश्र ने बताया कि पीडि़त महिला के तहरीर पर पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीडऩ, मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

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