मीरजापुर में स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार को प्रेरित कर रहा उद्योग विभाग, 555 आवेदनों को दी स्वीकृति

मीरजापुर में निवेश मित्र योजना से विंध्य क्षेत्र के युवा उद्यमियों के सपने उड़ान भर रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उद्योग विभाग स्वरोजगार को प्रेरित कर रहा है। योजना के तहत उद्योग विभाग ने 555 आवेदनों को स्वीकृति दी है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 05:25 PM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 05:25 PM (IST)
मीरजापुर में स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार को प्रेरित कर रहा उद्योग विभाग, 555 आवेदनों को दी स्वीकृति
उद्योग विभाग ने मीरजापुर में 555 आवेदनों को स्वीकृति दी है।

मीरजापुर, जागरण संवाददाता। जनपद में निवेश मित्र योजना से विंध्य क्षेत्र के युवा उद्यमियों के सपने उड़ान भर रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उद्योग विभाग स्वरोजगार को प्रेरित कर रहा है। योजना के तहत उद्योग विभाग ने मीरजापुर में 555 आवेदनों को स्वीकृति दी है।

निवेश मित्र पोर्टल प्रदेशभर के उद्यमियों और व्यापारियों के लिए एकल खिड़की पोर्टल के रूप में कार्य करता है। इस पोर्टल सभी संबंधित विभागों को सभी प्रासंगिक जानकारी, सरकारी आदेश और प्रक्रिया प्रवाह प्रदान करता है। आवेदक आवेदन की प्रोसेसिंग फीस का भुगतान आनलाइन कर सकता है। उपायुक्त उद्योग वीके चौधरी के अनुसार निवेश मित्र योजना व एकल मेज व्यवस्था के तहत बताया कि विभिन्न विभागों हेतु 30 जून 2021 तक प्राप्त कुल 747 आवेदन पत्रों के सापेक्ष 555 की स्वीकृति प्रदान की गई है, 05 निरस्त 08 आवेदन पत्र जांच में लंबित 26 आवेदन पत्र समयान्तर्गत लंबित तथा उद्यमी स्तर पर 153 आवेदन पत्र लंबित हैं।

निवेश मित्र : एक नजर

प्राप्त आवेदन : 747

स्वीकृत आवेदन : 555

निरस्त आवेदन : 05

लंबित आवेदन : 08

निवेश मित्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है

निवेश मित्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बेरोजगार युवा योजना का लाभ लेकर स्वावलंबी बन सकते हैं।

- वीके चौधरी, उपायुक्त उद्योग।

कामगारों को बोर्ड की योजनाओं के बारे में दी जानकारी

कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नगरपालिका परिषद सभागार में सोमवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी निमेष कुमार पांडेय द्वारा सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के आनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कामगार बोर्ड के पोर्टल पर स्वयं या जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। पांच वर्ष की अवधि के लिए कामगारों का पंजीकरण शुल्क व अंशदान 60 रुपये निर्धारित किया गया है। जबकि शासन ने पंजीकरण कार्य के लिए जन सेवा केंद्र संचालक का यूजर चार्ज 30 रुपये निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा दो योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने की दशा में अधिकतम दो लाख की आर्थिक सहायता एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कामगार व उनके परिवार को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

chat bot
आपका साथी