संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर वाराणसी के परिवहन अधिकारियों को आयकर की नोटिस, एआरटीओ ने मांगी मोहलत

आय की संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर आयकर विभाग ने परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तीन दिन के अंदर जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Tue, 02 Mar 2021 08:30 AM (IST) Updated:Tue, 02 Mar 2021 09:00 AM (IST)
संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर वाराणसी के परिवहन अधिकारियों को आयकर की नोटिस, एआरटीओ ने मांगी मोहलत
आयकर विभाग ने परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

वाराणसी, जेएनएन। आय की संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर आयकर विभाग ने परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तीन दिन के अंदर जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की दूसरे जनपद में तैनाती होने के चलते स्थानीय परिवहन अधिकारी ने आयकर विभाग को पत्र लिखकर मोहलत मांगी है। साथ ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को पत्र लिखकर आयकर विभाग की ओर से आए नोटिस के बारे में अवगत करा दिया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि आयकर विभाग ने पूर्व में तैनात उप परिवहन आयुक्त, संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी समेत 10 कर्मचारियों को नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा है कि वर्ष 2012 से अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। पिछले वर्षों में आय क्या थी, क्या-क्या समान खरीदे, अन्य किस मद में पैसा खर्च किया आदि के बारे में जानकारी चाही है। आयकर विभाग ने तीन दिन के अंदर अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाब मांगा था जबकि उनकी तैनाती दूसरे जनपदों में है, ऐसे में जवाब दे पाना संभव नहीं है। आयकर विभाग को पत्र लिखकर सूचना भेजवाने और उन्हें आने में समय लगेगा। उन्हें तीन दिन में सूचना दे पाना संभव नहीं है। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को पत्र लिखकर आयकर विभाग के नोटिस से अवगत करा दिया गया है जिससे वहां सूचना उपलब्ध करा सकें।

सोलर पंप लगाने के नाम पर 60 लाख की धोखाधड़ी

सोलर सबमर्सिबल पंप लगाने के नाम पर 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में शिवपुर थानाक्षेत्र के परमानंदपुर निवासी विकास इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक कुमार सिंह ने शिवपुर पुलिस को लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। भुक्तभोगी का आरोप है कि गाजीपुर के बिरनो थानांतर्गत नसरतपुर निवासी धमेंद्र कुमार लार्ड बुद्धा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के प्रधान ट्रस्टी हैं।

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