कोरोना की दूसरी लहर में मृत श्रमिक के स्वजन को ही दें नौकरी, उद्योग विभाग ने की अपील

दूसरी लहर में बहुत लोगों ने जान गवांई हैं। चाहे वह आम हो या खास। इस संक्रमण ने शायद ही किसी को बख्शा है। तमाम फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग भी कोरोना की भेंट चढ़े। ऐसे में मानवता दिखाते हुए जिला उद्योग केंद्र ने एक पहल की है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Wed, 26 May 2021 10:59 AM (IST) Updated:Wed, 26 May 2021 10:59 AM (IST)
कोरोना की दूसरी लहर में मृत श्रमिक के स्वजन को ही दें नौकरी, उद्योग विभाग ने की अपील
जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से यह पहल की गई है।

वाराणसी, जेएनएन। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत लोगों ने जान गवांई हैं। चाहे वह आम हो या खास। इस संक्रमण ने शायद ही किसी को बख्शा है। तमाम फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग भी कोरोना की भेंट चढ़े। ऐसे में मानवता दिखाते हुए जिला उद्योग केंद्र ने एक पहल की है। सभी उद्योगों के मालिकों से अपील की है कि आपके यहां कार्य करने वाले अगर किसी श्रमिक या अन्य अधिकारी की मौत हुई तो उनके प्रति अधिक सहानुभूति दिखाए। मौत के बाद उनके स्वजन को ही उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए। ताकि उक्त कर्मचारी के घर की माली हालत नहीं बिगड़ने पाए। 

जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से यह पहल की गई है। हालांकि, अभी तक किसी के तरफ से क्लेम नहीं किया गया है। जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि वाराणसी की सभी औद्योगिक इकाइयों के मालिकों से अपील की गई है कि अगर किसी कर्मचारी का निधन होता है तो उनके स्वजन को उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अपने पास रोजगार की व्यवस्था करें। इस अपील की मालिकों ने स्वीकारा भी है।

इससे पहले कोरोना काल में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ओडीओपी (एक जनपद एक उत्पाद) योजना के तहत अगर आप इकाई स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपये तक अनुदान मुहैया कराने की योजना बनाई गई है। ताकि रोजगार को बढ़ावा मिल सके। खास बात है कि ओडीओपी योजना के तहत उत्पाद क्षेत्र, सेवा क्षेत्र एवं व्यवसाय क्षेत्र के लिए आप जो ऋण लेंगे उसमें अधिकतम की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि इस योजना के तहत आप सिर्फ सिल्क उत्पादन, गुलाबी मीनाकारी, वूडेन लेक वेयर संबंध में ही लाभ पा सकते हैं।

इस योजना का लाभ पाने के लिए आनलाइन आवेदन की ही व्यवस्था की गई है। ताकि लोगों को इस कोरोना काल में कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़। उपायुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ओडीओपी की एक मात्र ऐसी योजना है जिसके तहत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज अद्यतन फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व पापुलेशन प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी।  

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