बेवजह घूमते मिले तो एक सप्ताह के लिए जाएंगे अस्थायी जेल, संक्रमण रोकने के लिए डीएम का निर्देश

वाराणसी में मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। पेड क्वारंटाइन में भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Mon, 13 Jul 2020 09:43 PM (IST) Updated:Tue, 14 Jul 2020 01:10 AM (IST)
बेवजह घूमते मिले तो एक सप्ताह के लिए जाएंगे अस्थायी जेल, संक्रमण रोकने के लिए डीएम का निर्देश
बेवजह घूमते मिले तो एक सप्ताह के लिए जाएंगे अस्थायी जेल, संक्रमण रोकने के लिए डीएम का निर्देश

वाराणसी, जेएनएन। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 55 घंटे का प्रतिबंध खत्म होने के बाद नए दिशा निर्देशों को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। इसके तहत मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। पेड क्वारंटाइन में भेजने की कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटाइन के दौरान खाने-पीने का खर्च भी वसूला जाएगा। शाम चार बजे तक दुकानें हर हाल में बंद करनी होंगी। शाम पांच बजे से सुबह छह बजे तक सड़क पर कोई दिखाई नहीं देगा। बेवजह घूमते मिलने पर एक सप्ताह के लिए अस्थायी जेल भेज दिया जाएगा।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सोमवार सुबह कैंप कार्यालय में आकस्मिक बैठक बुलाई। इसमें पुलिस-प्रशासन के अफसरों को ऐसे ही निर्देश दिए। कहा कि लाउड हेलर से अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक करें। मार्केट व दुकानों पर भीड़भाड़ करने वालों तथा व्यापारियों पर कड़ी नजर रखें। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बैंक, पोस्ट आफिस, सरकारी तथा प्राइवेट कार्यालय सभी में जाकर मास्क और शारीरिक दूरी की जांच करें। सभी कार्य की निगरानी भ्रमण के दौरान एडीएम सिटी व एसपी सिटी करेंगे।

बीएचयू-कबीरचौरा के बाहर दवा की दुकानों पर लागू होगा रोटेशन

बायें-दायें के ऑड-इवेन फार्मूले से लोगों को कबीरचौरा और बीएचयू के पास दवा खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने क्षेत्रीय थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि बीएचयू एवं कबीरचौरा अस्पताल के सामने की दो-दो दुकानों को रोटेशन के अनुसार खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। यह शासन-प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। इस कारण प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। मजिस्ट्रेट, पुलिस और जोनल अधिकारी नगर निगम संयुक्त रूप से अपने-अपने कार्यों को अंजाम दें।

कूड़ा वाले प्लाट मालिकों से वसूला जाएगा खर्चा

डीएम ने नगर निगम के जोनल अफसरों को अपने-अपने क्षेत्रों में गली-मोहल्लों के कूड़े की सफाई, नालियों की सफाई, डंपिंग यार्ड से प्रतिदिन कूड़ा उठान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा खाली पड़े प्लाटों में जलजमाव, कूड़े का ढेर आदि खाली कराया जाए। इसका खर्चा प्लाट मालिक से वसूला जाए। जिन आवासीय परिसरों, मकानों की खुली जगहों, छतों पर रखे कबाड़ में जलजमाव पाया जाए उनसे भी जुर्माना वसूला जाए। जोनल अधिकारी शाम के समय फागिंग, एंटी लार्वा दवा का छिड़काव व कूड़ा उठान कराएंगे। बैठक में एडीएम सिटी, एसपी सिटी सहित समस्त एडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एसीएम, सीओ व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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