वाराणसी में पति ने तीन तलाक बोलकर निकाल दिया घर से, भेलूपुर थाने में दर्ज हुआ पहला मुकदमा
तलाक-तलाक तलाक और ससुरालियों ने मुस्लिम महिला को ससुराल से बाहर निकाल दिया। पीड़ित मुस्लिम महिला भी कम नहीं थी। उसको तीन तलाक रोधी कानून की जानकारी थी और उसने पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज करा दिया।
वाराणसी, जेएनएन। पति ने तीन बार बोला तलाक-तलाक तलाक और ससुरालियों ने मुस्लिम महिला को ससुराल से बाहर निकाल दिया। पीड़ित मुस्लिम महिला भी कम नहीं थी। उसको तीन तलाक रोधी कानून की जानकारी थी और उसने पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज करा दिया।
मामला भेलूपुर थाना क्षेत्र में बजरडीहा स्थित लमही का है। पीड़ित मुस्लिम महिला ने अपने शौहर, सास, ससुर, जेठ- जेठानी और देवर के विरुद्ध तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। मुस्लिम महिला हित में बनाये गए तीन तलाक रोधी कानून के अस्तित्व में आने के बाद पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र ऐसा पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी के अनुसार यह जिले में पहला मामला भी हो सकता है।
सरायसुर्जन की रहने वाली सरीफूनिशा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि सरायसुर्जन स्थित लमही में रहने वाले मोहम्मद अशरफ़ के साथ एक सितंबर 2013 को मुस्लिम धर्मशास्त्र के अनुसार निकाह हुआ था। उसके पति ने 18 सितंबर 2020 को ससुराल वाले के उकसाने पर एक सांस में तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोला और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तबसे वह सरायसुर्जन स्थित लमही में ही अपने मायके वालों के साथ रह रही है। सरीफूनिशा ने इस मामले में अपने पति अशरफ, ससुर निजामुद्दीन उर्फ खलीफा, सास ताहिरा बीबी जेठ सलीम, जेठानी साहिना नाज उर्फ गुड़िया, जेठ मुस्तरा जेठानी मुस्तरी बीबी और देवर शाहिद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया है। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपियों के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा कानून के तहत तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच की जा रही है।