आजमगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक वाट्सएप नंबर पर देनी होगी वांछित रिपोर्ट
कोविड-19 से संक्रमित गंभीर अवस्था के रोगियों में औषधि इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिली ग्राम की मरीज की पात्रता का निर्धारण किया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक संपर्क स्थापित करेंगे एवं अपनी कोविड-19 से संबंधित वांछित रिपोर्ट वाट्सएप नंबर 7307416120 पर उपलब्ध कराएंगे।
आजमगढ़, जेएनएन। कोविड-19 से संक्रमित गंभीर अवस्था के रोगियों में औषधि इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिली ग्राम की मरीज की पात्रता का निर्धारण किया गया है। जिस मरीज को इंजेक्शन की आवश्यकता है, वह स्वयं या उनके अविभावक हेल्पलाइन नंबर पर सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक संपर्क स्थापित करेंगे एवं अपनी कोविड-19 से संबंधित वांछित रिपोर्ट वाट्सएप नंबर 7307416120 पर उपलब्ध कराएंगे।
डीएम ने बताया रेमडेशिविर की पात्रता निर्धारित कर उपलब्धता भी सुनिश्चित कर दी गई है। इंजेक्शन रेमडेसिविर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन सीएमएसडी स्टोर (ट्रामा सेंटर के बगल) मंडलीय जिला चिकित्सालय हर्रा की चुंगी में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक उपलब्ध होगा। मरीज द्वारा हेल्प लाइन नंबर पर इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिली ग्राम की मांग किये जाने के बाद कंट्रोल रूम से संबंधित चिकित्सक (जिन्होनें इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिली ग्राम की सलाह दी है) से भी वात करनी अनिवार्य होगी। बताया कि निर्धारित पात्रता के आधार पर जिले में ऐसे कोविड-19 के गंभीर रोगी, जिन्हें इंजेक्शन रेमडेसिविर की आवश्यकता है, उन्हें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर 7307416120 को क्रियाशील कर दिया गया है।
आवश्यक सेवाओं में ई-पास से शासन ने दी छूट
काेराेना की दूसरी लहर के कारण साप्ताहिक बंदी की अवधि में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास जारी करने का आदेश दिया गया था लेकिन शासन ने अब इसमें छूट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी मंडल व जिला स्तरीय अधिकारियों को जारी निर्देश में बताया है कि औद्योगिक गतिविधियां, मेडिकल, आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन, मेडिकल व स्वास्थ्य और औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति व उद्योग संबंधी कार्य, ई-कामर्स गतिविधियां, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति एवं दूर संचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया और इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति को ई-पास सेवा से छूट प्रदान की जाती है।