Guidelines : वाराणसी में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल आठ जून को नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट के लिए सख्‍त नियम जारी

वाराणसी में धार्मिक स्थल होटल और मॉल सोमवार को नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स सोमवार से लेफ्ट राइट के नियम के अनुसार खुल सकेंगे।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Sat, 06 Jun 2020 07:59 PM (IST) Updated:Sun, 07 Jun 2020 01:05 AM (IST)
Guidelines : वाराणसी में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल आठ जून को नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट के लिए सख्‍त नियम जारी
Guidelines : वाराणसी में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल आठ जून को नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट के लिए सख्‍त नियम जारी

वाराणसी, जेएनएन। जिले में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल सोमवार को नहीं खुल सकेंगे। अभी इंतजार करना होगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार धाॢमक स्थल, माल और होटल को सुरक्षा के तमाम उपाय पूर्ण करने के बाद एक चेकलिस्ट भरना होगा। चेकलिस्ट एडीएम सिटी की ओर से थानों को भेजी जा रही है। धार्मिक स्थल, मॉल आदि के प्रबंधक संबंधित थाने से चेकलिस्ट प्राप्त कर लें। भरने के बाद थाने पर जमा कर दें। मजिस्ट्रेट और सीओ इस चेकलिस्ट के आधार पर जांच करेंगे। संतुष्ट होने के बाद अगले दिन से खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जांच, निरीक्षण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होंगे।

ग्रामीण क्षेत्र में ये जिम्मेदारी एडीएम प्रशासन और एसपी ग्रामीण को दी गई है। चेकलिस्ट पूरे जनपद के लिए एक ही है। बताया जा रहा है कि चेकलिस्ट में धर्मस्थल, होटल, मॉल के प्रबंधकों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आदि की पूरी जानकारी देनी होगी।

पता लगाने के बाद ही जाएं मंदिर

जिलाधिकारी ने लोगों को सूचित किया कि मंदिर, धाॢमक स्थल, होटल, मॉल जाने से पूर्व यह जानकारी प्राप्त कर लें कि वह खुला है कि नहीं। साथ ही सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का गंभीरता से अनुपालन पालन करें।

रेस्टोरेंट खुलेंगे बाएं-दाहिने अनुसार

रेस्टोरेंट्स सोमवार से बाएं-दाहिने के नियम के अनुसार खुल सकेंगे। वहां पर केवल 50 फीसद ग्राहकों को बैठने की सीट ही वो लगा सकेंगे। जिन रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग पाए जाएंगे उन्हेंं 30 जून तक पुन: बंद करा दिया जाएगा। ये रेस्टोरेंट होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। होम डिलीवरी करने वाले कर्मियों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग करनी आवश्यक होगी। यही कार्य होम डिलीवरी कंपनियों को भी करना होगा।

सोमवार से बदलेगा बायां-दांया

जनपद में बाएं और दाहिने पटरी की दुकानों को बारी-बारी से खोलने की व्यवस्था सोमवार से बदल जाएगी। नई व्यवस्था के तहत जो साइड सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलती है वह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली साइड की दुकाने सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी। यह नई व्यवस्था 30 जून तक लागू रहेगी।

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