जीएसटी विभाग ने कर न देने पर वाराणसी के 200 कारोबारियों को भेजा नोटिस, चार साल से नहीं चुकाया टैक्स

पत्थर बालू और मिट्टी खनन के 200 कारोबारियों को टैक्स न देने पर जीएसटी विभाग ने नोटिस दिया है। इसमें बनारस मीरजापुर और सोनभद्र के व्यापारियों ने चार साल से टैक्स नहीं जमा किया है। ऐसे व्यापारियों को नोटिस भेजकर विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 11:30 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 11:30 PM (IST)
जीएसटी विभाग ने कर न देने पर वाराणसी के 200 कारोबारियों को भेजा नोटिस, चार साल से नहीं चुकाया टैक्स
200 कारोबारियों को टैक्स न देने पर जीएसटी विभाग ने नोटिस दिया है।

वाराणसी, जेएनएन। पत्थर, बालू और मिट्टी खनन के 200 कारोबारियों को टैक्स न देने पर जीएसटी विभाग ने नोटिस दिया है। इसमें बनारस, मीरजापुर और सोनभद्र के व्यापारियों ने चार साल से टैक्स नहीं जमा किया है। ऐसे व्यापारियों को नोटिस भेजकर विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अहरौरा और चुनार के खदान में खनन और ईंट भट्ठा में प्रयोग होने वाली मिट्टी के खनन पर टैक्स देना होता है। जबकि इन 200 व्यापारियों ने खदानों से खनन तो किया लेकिन टैक्स नहीं चुकाया। अब चार साल बाद विभाग जागा है और इन व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। इसी तरह बालू की खदानों से भी व्यापारियों ने खनन तो किया लेकिन टैक्स नहीं चुकाया। यदि व्यापारी इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो विभाग कार्रवाई भी करेगी। इससे व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति है।

सेंट्रल जीएसटी विभाग ने छापा मारा

रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में पैकेजिंग इकाई पर बुधवार को सेंट्रल जीएसटी विभाग ने छापा मारा। चार घंटे की कार्रवाई के दौरान उद्यमी के यहां से 21 लाख 88 हजार रुपये की कर चोरी पकड़ी गई। विभाग ने उद्यमी से कर चोरी की राशि वसूल कर ली है। अधिकारियों की जांच में सामने आया कि फैक्ट्री से बिना बिल के सामान की डिलीवरी की जा रही थी। एक पार्टी को ऑर्डर के दौरान उद्यमी कुछ सामान की बिल बनाते थे और अन्य उत्पादों को बिना बिल के भेज देते थे। जिससे चेकिंग के दौरान भी ये कर चोरी जल्दी पकड़ में नहीं आती थी। जीएसटी विभाग ने फैक्ट्री में बहीखातों, एक साल के कारोबार संबंधी दस्तावेज, बिल-वाउचर और बैंक खातों की पड़ताल की। विभाग ने फैक्ट्री में तैयार माल की भी जांच की और इनके बिल-वाउचर से मिलान किया। फैक्ट्री में ऐसे उत्पाद भी मिले जिनकी डिलीवरी बिना बिल के हुई और लेजर बुक में भी नहीं चढ़ाया गया। जीएसटी कमिश्नर लल्लन कुमार ने बताया कि फैक्ट्री से बिना बिल के सामान भेजने के प्रमाण मिले हैं। इस कार्रवाई में संयुक्त आयुक्त राजेंद्र कुमार, सहायक आयुक्त आदिल अशरफ सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।

1.15 लाख रुपये का लगा जुर्माना

सेंट्रल जीएसटी विभाग ने डीडीयू रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को बिना कागजात 34 किलोग्राम चांदी पकड़ी थी। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही एक ट्रेन में एक यात्री से चांदी की तस्करी की सूचना पर कार्रवाई की गई। हालांकि कुछ घंटे बाद ही चांदी से संबंधित दस्तावेज दिखाने के बाद जुर्माना व तीन फीसदी जीएसटी चुकाकर यात्री के साथी ने चांदी छुड़ा ली। यात्री पर एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। चांदी की कीमत 19.17 लाख रुपये है। विभाग ने चांदी के कारोबारी से पूछताछ की और आगे से बिना कागजात चांदी या अन्य कीमती वस्तुओं को लेकर न जाने की हिदायत दी। जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल कारोबारी को छोड़ दिया गया है। लेकिन पूछताछ जारी रहेगी।

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