आमिर खान समेत चार को नोटिस, ठग्स आफ हिंदुस्तान में भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

ठग्स आफ हिंदुस्तान में जाति विशेष को अपमानित कर मानहानि करने एवं भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में वादी हंसराज चौधरी की दाखिल पुनरीक्षण याचिका को जिला जज मदन पाल सिंह ने स्वीकृत करते हुए आमिर खान समेत चार के विरुद्ध नोटिस जारी किया था।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 06:42 PM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 06:42 PM (IST)
आमिर खान समेत चार को नोटिस, ठग्स आफ हिंदुस्तान में भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप
जिला जज मदन पाल सिंह ने स्वीकृत करते हुए आमिर खान समेत चार के विरुद्ध नोटिस जारी किया था।

जौनपुर, जेएनएन। फिल्म ठग्स आफ हिंदुस्तान में जाति विशेष को अपमानित कर मानहानि करने एवं भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में वादी हंसराज चौधरी की दाखिल पुनरीक्षण याचिका को जिला जज मदन पाल सिंह ने स्वीकृत करते हुए आमिर खान समेत चार के विरुद्ध नोटिस जारी किया था। नियत तिथि पर शनिवार को हाजिर न होने पर जिला जज के आदेश पर रजिस्टर्ड डाक से आरोपितों को उनके पते पर नोटिस भेजी गई।

विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए 24 मई तिथि नियत की गई। राज्य सरकार को भी नोटिस भेजी गई है। हंसराज चौधरी निवासी हरईपुर लाइन बाजार ने अधिवक्ता के माध्यम से निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक विजय कृष्णा, अभिनेता आमिर खान के खिलाफ परिवाद दायर किया था कि फिल्म के ट्रेलर में मल्लाह जाति को फिरंगी मल्लाह शब्द से संबोधित कर अपमानित किया गया। इससे वादी व गवाहों ने 30 अक्टूबर 2018 को इंटरनेट मीडिया पर देखा और भावनाएं आहत हुई।

फिल्म की टीआरपी बढ़ाने मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावना पूर्ण तरीके से फिल्म का ऐसा नाम रखा गया। निषाद समाज को ठग व फिरंगी की संज्ञा दी गई। आमिर खान को फिल्म में फिरंगी मल्लाह से संबोधित किया गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने परिवाद अस्वीकृत कर दिया। जिला जज कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका में अधिवक्ता ने बहस किया कि गवाहों के शपथ पत्र युक्त बयान दर्ज हुए थे। तलबी के स्तर पर प्रथमदृष्टया ही साक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। परिवाद अस्वीकृत करने के लिए कोई विशेष वजह एवं संपूर्ण साक्ष्य का अभाव अवश्य होना चाहिए क्योंकि तलबी के स्तर पर साक्ष्य का मेटिकुलस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है।

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