फार्च्यून सरसों तेल का नमूना फेल होने के बाद Adani Wilmar Limited पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

फार्च्यून सरसों तेल के नमूने में जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर एडीएम की कोर्ट ने निर्माता कंपनी अदानी विल्मर लिमिटेड के खिलाफ मऊ जिले में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Fri, 13 Dec 2019 04:42 PM (IST) Updated:Fri, 13 Dec 2019 05:54 PM (IST)
फार्च्यून सरसों तेल का नमूना फेल होने के बाद Adani Wilmar Limited पर पांच लाख रुपये का जुर्माना
फार्च्यून सरसों तेल का नमूना फेल होने के बाद Adani Wilmar Limited पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

मऊ, जेएनएन। फार्च्यून सरसों तेल के नमूने में जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर एडीएम की कोर्ट ने निर्माता कंपनी अदानी विल्मर लिमिटेड के खिलाफ मऊ जिले में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ से रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी एसके त्रिपाठी ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। शहर के भीटी स्थित गायत्री ट्रेडर्स के गोदाम से नमूने के लिए ली गई फॉर्चून सरसों तेल की 200 एमएल की बोतल में जांच के दौरान सैंपल फेल हो गया। वहीं जांच के दौरान जुर्माना लगाने की जानकारी होने के बाद से तेल कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है।

देश के प्रतिष्ठित फारच्यून ब्रांड का सरसों का तेल मानक के विपरीत पाया गया है। इस बाबत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहीत अधिकारी श्रवण कुमार त्रिपाठी की ओर से दायर वाद पर निर्णय देते हुए अपर जिलाधिकारी की अदालत ने निर्माता कंपनी अडानी विल्मार लिमिटेड के विरुद्ध पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी केहरि ङ्क्षसह ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके दीक्षित की पैरवी पर निर्माता कंपनी के विरुद्ध अधिकतम अर्थदंड की कार्रवाई किया है। 

फारच्यून तेल के 200 एमएल सील बंद बोतल का नमूना जांच के लिए शहर के भीटी स्थित गायत्री ट्रेडर्स के गोदाम से लिया गया था। एडीएम कोर्ट से आए निर्णयों की जानकारी देते हुए जिला अभिहित अधिकारी एसके त्रिपाठी ने बताया कि मिलावाटखोरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बीते जनवरी माह में खाद्य तेल के कुछ नमूने लिए गए थे। इसमें एक नमूना फारच्यून सरसों तेल का भीटी स्थित गायत्री ट्रेडर्स से लिया गया था, जिसे जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया था। जांच रिपोर्ट मानक के विपरीत मिलने पर 22 जनवरी 2019 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सक्षम न्यायालय में निर्माता कंपनी के विरुद्ध वाद दायर कराया गया। शुक्रवार को यानि 13 दिसंबर 2019 को वाद पर अंतिम निर्णय देते हुए अपर जिलाधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी केहरि ङ्क्षसह ने निर्माता कंपनी अडानी विल्मार लिमिटेड, फारच्यून हाउस, निकट नवरंगपुरा रेलवे क्राङ्क्षसग अहमदाबाद के विरुद्ध पांच लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाया है। इसके अलावा मिलावट के छह अन्य मामलों में भी न्याय निर्णायक अधिकारी ने 117 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाया है। 

फारच्यून ब्रांड के तेल में क्या थी गड़बड़ी 

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के जिला अभिहित अधिकारी एसके त्रिपाठी ने बताया कि नमूने की जो जांच रिपोर्ट सामने आई उसमें सरसों तेल की एसिड वैल्यू निर्धारित मानक से ज्यादा पाई गई थी। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत दंडनीय है। 

बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ बेचने पर 35 हजार जुर्माना 

खाद्य सुरक्षा विभाग में बिना पंजीकरण कराए खाद्य पदार्थ बेचने पर मोतीचंद गुप्ता निवासी युसुफाबाद चिरैयाकोट को 35000 रुपये का अर्थदंड दिया गया है। वहीं दूध में पानी मिलाने पर रामप्यारे यादव निवासी अहिरौली सरायलखंसी को 35 हजार रुपये, मानक विहीन नमकीन बेचने पर राकेश अग्रवाल एवं दिनेश अग्रवाल निवासी आजमगढ़ को 10,000 रुपये, छेना मिठाई में स्टार्च मिलाने पर गिरीश प्रजापति निवासी रानीपुर को 10,000 रुपये, भैंस के दूध में पानी मिलाने पर संतोष कुमार यादव निवासी बढ़ईपुर गाजीपुर को 7000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। 

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