आजमगढ़ जिले में सर्वाधिक पराली जलाने वाली ग्राम पंचायतों में फार्म मशीनरी बैंक

फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर शासन अभी से ही अलर्ट हो गया है। निर्देशित किया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक पराली जलाने घटना पाई गई हैं। ऐसे ग्राम पंचायतों को वरीयता में रखते हुए उनमें फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया जाए।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 06:00 AM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 06:00 AM (IST)
आजमगढ़ जिले में सर्वाधिक पराली जलाने वाली ग्राम पंचायतों में फार्म मशीनरी बैंक
शासन ने जिले के लिए लक्ष्य के साथ ही अनुदान भी निर्धारित किया है।

आजमगढ़, जेएनएन। गेहूं की बाद अब धान की खेती शुरू हो गई है लेकिन फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर शासन अभी से ही अलर्ट हो गया है। निर्देशित किया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक पराली जलाने घटना पाई गई हैं। ऐसे ग्राम पंचायतों को वरीयता में रखते हुए उनमें फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया जाए। शासन ने जिले के लिए लक्ष्य के साथ ही अनुदान भी निर्धारित किया है। आवेदन पत्र लेने की जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी गई है।

उप कृषि निदेशक संगम सिंह ने बताया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 21 जून को अपर मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि प्राथमिकता के आधार पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया जाए। जिसमें पांच लाख रुपये की लागत की परियोजना के ग्राम समिति का कुल 11 लक्ष्य को 100 फीसद पूरा किया जाना है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि पांच लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 80 फीसद अग्रिम भुगतान किया जाएगा। 20 फीसद का भुगतान ग्राम पंचायतों को स्वयं वहन करते हुए एक सप्ताह के अंदर यंत्र खरीद लेना होगा। एेसी चयनित ग्राम पंचायत जो इन-सीटू (खुद के स्थान) फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक के कृषि यंत्र ले रहे हैं और 15 लाख रुपये तक के अन्य कृषि यंत्र भी सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना से क्रय करना चाहते हैं तो ऐसी चयनित ग्राम पंचायत समिति को विकल्प दिए जाने पर इनका स्वत: चयन पांच से 15 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का फार्म मशीनरी बैंक स्थापना के लिए हो जाएगा।

फसल अवशेष प्रबंधन उपयोगी कृषि यंत्र

फसल अवशेष प्रबंधन उपयोगी कृषि यंत्रों में पैडी स्ट्रा चापर, थ्रेडर, मल्चर, श्रव मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाइड्राेलिक रिवर्सेबुल एमबी प्लाऊ, सुपर सीडर, बेलर, सुपर एसएमएस, जीरोटिल सीड कम फर्टीडील, हैपी सीडर, स्ट्रा रेक, क्राप रीपर व रीपर कंबाइंडर में से कम से कम दो यंत्र अनिवार्य रूप से क्रय किया जाना है।

योजना के लाभ को 30 तक आवेदन पत्र

योजना के लाभ के लिए इच्छुक ग्राम पंचायत समिति का आवेदन पत्र डीपीआरओ के माध्यम से उप कृषि निदेशक कार्यालय में 30 जून तक उपलब्ध कराना होगा। जिससे की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष चयन व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा सके।

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