निर्वाचन आयोग का फरमान : पंचायत चुनाव खर्च का हिसाब लाओ और जमानत राशि वापस पाओ,

पंचायत चुनाव जीत गए हैं या फिर आपको कम से कम 20 फीसद वोट मिले हैं तो आप जमानत राशि वापसी के लिए विकास भवन स्थित चुनाव कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मतगणना की तिथि से 90 दिन के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Tue, 11 May 2021 05:29 PM (IST) Updated:Tue, 11 May 2021 05:29 PM (IST)
निर्वाचन आयोग का फरमान : पंचायत चुनाव खर्च का हिसाब लाओ और जमानत राशि वापस पाओ,
जमानत राशि वापसी के लिए विकास भवन स्थित चुनाव कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

आजमगढ़, जेएनएन। यदि आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीत गए हैं या फिर आपको कम से कम 20 फीसद वोट मिले हैं तो आप जमानत राशि वापसी के लिए विकास भवन स्थित चुनाव कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मतगणना की तिथि से 90 दिन के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि आपने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है तो आपके आवेदन निरस्त करके जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। जिले की 278 न्याय पंचायत के 1858 ग्राम पंचायतों में कुल 26,866 पदों सापेक्ष 29,235 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे।

आंकड़ों पर एक नजर

-1858 जिले में कुल ग्राम पंचायतें।

-22820 ग्राम पंचायत वार्ड।

-2104 क्षेत्र पंचायत वार्ड।

-84 जिला पंचायत वार्ड

-26,866 त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल पद।

-29,235 पदों के लिए हुआ था चुनाव।

-42,527 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध।

-12002 पदों पर हुआ निर्विरोध निर्वाचन।

-6979 ग्राम पंचायत सदस्य के पद रह गए रिक्त

-17,233 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदान से हुआ।

कौन कहां देगा खर्च का हिसाब

सदस्य जिला पंचायत व बीडीसी के उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए बैंक में खोलवाए गए खाते की स्टेटमेंट व व्यय रजिस्टर के साथ चुनाव खर्च का हिसाब कोषागार में लेखाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जबकि, प्रधान व सदस्य ग्राम पंचायत के प्रत्याशी का ब्यौरा संबंधित तहसील में उपलब्ध कराना होगा

पदनाम-जमानत राशि-खर्च सीमा(रुपये में)

-ग्राम पंचायत सदस्य -- 500 -- 10,000

-ग्राम प्रधान -- 2000 -- 75,000

-बीडीसी सदस्य -- 2000 -- 75,000

-सदस्य जिला पंचायत -- 4000 -- 1.50 लाख

(नोट: अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशियों को जमानत राशि आधी चुकानी पड़ी है।) \\B

मतगणना की तिथि से 90 दिवस के भीतर कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जमानत राशि वापसी के लिए मतगणना की तिथि से 90 दिवस के भीतर कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले उन्हें चुनाव खर्च का हिसाब देना होगा। निर्धारित अवधि में आने वाले आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा।

-आरके सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय)

chat bot
आपका साथी