आधार नंबर से संभागीय परिवहन विभाग के कार्याें में आएगी धार, वाहनों का डीलर प्वाइंट पर ही तत्काल होगा रजिस्ट्रेशन

संभागीय परिवहन विभाग के कार्याें में आधार से अब सुचिता व पारदर्शिता संग धार आएगी। आधार प्रमाणीकरण एवं जीएसआर 240 ई के तहत मोटरयानों के डीलर प्वाइंट पर ही तत्काल रजिस्ट्रेशन होगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Mon, 06 Dec 2021 04:18 PM (IST) Updated:Mon, 06 Dec 2021 04:18 PM (IST)
आधार नंबर से संभागीय परिवहन विभाग के कार्याें में आएगी धार, वाहनों का डीलर प्वाइंट पर ही तत्काल होगा रजिस्ट्रेशन
आधार प्रमाणीकरण एवं जीएसआर 240 ई के तहत मोटरयानों के डीलर प्वाइंट पर ही तत्काल रजिस्ट्रेशन होगा।

मीरजापुर, जागरण संवाददाता। संभागीय परिवहन विभाग के कार्याें में आधार से अब सुचिता व पारदर्शिता संग धार आएगी। आधार प्रमाणीकरण एवं जीएसआर 240 ई के तहत मोटरयानों के डीलर प्वाइंट पर ही तत्काल रजिस्ट्रेशन होगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किया है। प्रदेश भर में नई व्यवस्था आगामी आठ दिसंबर से लागू होने जा रही है। इसके मददेनजर परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार पांच दिसंबर तक बिके सभी वाहनों का पंजीयन करने के लिए जनरेट किए गए एप्लीकेशन को छह दिसंबर तक पूरा करने में जुटा रहा।

परिवहन विभाग में वाहन व सारथी एप संबंधी सेवाओं में आधार प्रमाणीकरण की सेवा आरंभ कर दी गई है। साथ ही जीएसआर 240 ई द्वारा पूरी तरह से निर्मित मोटरयानों के डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया है। जिसके तहत डीलर प्वाइंट का वाहन कर शुल्क जमा करते ही पंजीयन चिंह आवंटित होने की व्यवस्था की गई है। एआरटीओ विवेक शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश में क्रय के बाद राज्य में ही पंजीकृत होने पर अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था समाप्त होने और डीलर स्तर पर ही संबंधित जनपद का पंजीयन चिंह वाहन पोर्टल पर स्वत: जनरेट होना, प्रदेश में क्रय कर उत्तर प्रदेश के बाहर पंजीकृत कराने वाली पूरी तरह से निर्मित बाडी वाली वाहनों तथा चेसिस क्रय कर बाडी का निर्माण कराने के उपरांत पंजीकृत होने वाले वाहनों में अस्थायी पंजीयन छह माह के लिए वैद्य होगा। डीलर स्तर पर अपलोड होने के बाद जिस जनपद में पंजीयन चिंह आवंटित हो रहा है। संबंधित जनपद के पंजीयन अधिकारी द्वारा चिंह अनुमोद किया जाएगा।

आधार प्रमाणीकरण संबंधी दिशा निर्देश शासन से मिला

आधार प्रमाणीकरण संबंधी दिशा निर्देश शासन से मिला है। इस बाबत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों काे दिशा निर्देश जारी किया गया है। निर्देश दिया गया है कि पांच दिसंबर तक विक्रीत सभी वाहनों के पंजीयन के लिए जनरेट किए गए एप्लीकेशन को प्रत्येक दशा में छह दिसंबर तक डिस्पोज करें।

- संजय तिवारी, संभागीय परिवहन अधिकारी, विंध्याचल मंडल।

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