मऊ में दोहरे हत्याकांड में तीन आरोपितों को फांसी की सजा, सात मार्च 2009 को पुराने भूमि विवाद का मामला

घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर गांव में 12 वर्ष पूर्व खेत चर रहे बकरे को जान से मारने व भूमि विवाद को लेकर हुई दो लोगों की हत्या के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट एक रामराज द्वितीय ने बड़ा फैसला सुनाया।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Mon, 06 Dec 2021 04:56 PM (IST) Updated:Mon, 06 Dec 2021 04:56 PM (IST)
मऊ में दोहरे हत्याकांड में तीन आरोपितों को फांसी की सजा, सात मार्च 2009 को पुराने भूमि विवाद का मामला
मऊ में दोहरे हत्याकांड में तीन आरोपितों को फांसी की सजा

मऊ, जागरण संवाददाता। घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर गांव में 12 वर्ष पूर्व खेत चर रहे बकरे को जान से मारने व भूमि विवाद को लेकर हुई दो लोगों की हत्या के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट एक रामराज द्वितीय ने बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने तीन आरोपितों को हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की 80 फीसदी राशि मृतक के वारिशों को देने का अदालत ने आदेश दिया। इसके पूर्व शनिवार को विचारण के उपरांत घोसी थाना क्षेत्र के भिखारीपुर निवासी अकलू चौहान, जयचंद तथा रामसरन को दोषी करार दिया गया था।

घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर निवासी तुलसी गुप्ता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी का आरोप है कि सात मार्च 2009 को पुराने भूमि विवाद तथा फसल को बकरे से नुकसान पहुंचाने व मारने से अकलू चौहान के बकरे की मृत्यु हो जाने का आरोप लगाकर आरोपितों ने योजनावद्ध तरीके से ट्यबवेल पर सो रहे वादी के पिता रामसनेही की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उन्हें बचाने आए पब्बर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में विचारण के दौरान कुल सात गवाहों को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय ने न्यायालय में परीक्षित कराया व एक कोर्ट विटनेस का भी परीक्षण कराया और अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा व अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के उपरांत आरोपित अकलू चौहान, जयचंद तथा रामसरन को फांसी की सजा सुनाई। गौरतलब है कि विचारण के दौरान एक आरोपित बेफू की मृत्यु हो चुकी है।

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