भदोही के विधायक विजय मिश्र पर दर्ज मुकदमे फिर से गिनेगी पुलिस, डीएम ने गोपीगंज कोतवाली से मांगी है रिपोर्ट
विधायक विजय मिश्र के निलंबित असलहा के मामले में जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने गोपीगंज थाने से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट से जारी नोटिस आगरा जेल में तामिल कराई जा चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी सात असलहा लाइसेंस को निलंबित कर दिया है।
भदोही, जेएनएन। विधायक विजय मिश्र के निलंबित असलहा के मामले में जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने गोपीगंज थाने से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट से जारी नोटिस आगरा जेल में तामिल कराई जा चुकी है। विधायक मिश्र, एमएलसी रामलली मिश्र और उनके पुत्र विष्णु मिश्र को जारी सात असलहा लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति एसपी रामबदन सिंह ने की थी। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी सात असलहा लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। साथ ही असलहा मालखाने में जमा करने और कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा था। एमएलसी रामलली ने असलहा को गोपीगंज कोतवाली में जमा कर दिया गया है जबकि विष्णु अभी फरार चल रहे हैं। आगरा में निरुद्ध विधायक को नोटिस तामिल कराई जा चुकी है। उन्होंने कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा गया है कि उनके खिलाफ 73 मुकदमे दर्ज नहीं किए गए हैं। अधिसंख्य मामलों में वह दोष मुक्त हो चुके हैं। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने गोपीगंज कोतवाली से रिपोर्ट तलब की है। उन पर दर्ज मुकदमों की संख्या नए सिरे से गिनकर बताने के लिये कहा गया है।