कोहरे में अपने वाहनों संग अपनाएं यह सामान्य उपाय ताकि आपका सफर हो आसान और जिंदगी सुरक्षित
ठंड के साथ कोहरे का प्रभाव भी धीरे-धीरे बढऩे लगा है। हालांकि अभी कोहरे का असर उतना नहीं है लेकिन वह समय अब दूर नहीं है जब कोहरा अपना कोहराम मचाने लगेगा।
आजमगढ़, जेएनएन। ठंड के साथ कोहरे का प्रभाव भी धीरे-धीरे बढऩे लगा है। हालांकि अभी कोहरे का असर उतना नहीं है लेकिन वह समय अब दूर नहीं है जब कोहरा अपना कोहराम मचाने लगेगा। कोहरे व धुंध के कारण यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यदि कुछ सावधानियां बरती जाएं तो कोहरे के कोहराम से बचा जा सकता है। पहली बात तो यह कि वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें और आपस में बात कतइई न करेें।
वाहनों में फाग लाइट और आगे-पीछे रिफ्लेक्टर लगाएं तो काफी हद तक हादसे को टाला जा सकता है। फाग लाइट से रास्ता साफ दिखेगा तो रिफ्लेक्टर से सामने वाला वाहन चालक भी आसानी से देख लेगा कि कोई वाहन आ रहा है।
शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई ऐसे अंधे मोड़ हैं जहां कोहरा जानलेवा साबित होता है। इन स्थानों पर पीडब्लूडी व एनएचएआइ द्वारा अभी कोई बोर्ड या सांकेतिक बोर्ड या चिह्न नहीं लगाया गया है। जिले के कई ऐसे स्थान हैं जहां सड़क किनारे दोनों पटरियों पर वाहन खड़ा करके लंबी कतार लगा दी जाती है जो कोहरे में दुर्घटना का सबब बनता है। इन सबके बाद हादसे का सबसे बड़ा कारण हाईस्पीड है। नए व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भी दुर्घटना पर लगाम नहीं लग सकी है। वहीं कोहरे में सुरक्षित यात्रा के लिए शासन द्वारा एनएचएआइ व पीडब्लूडी के साथ ही आरटीओ को भी पत्र भेजा गया है। कोहरे से पहले सभी कोरम पूरा कर लेना है लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा खराब ²श्यता व धूमिल स्थिति के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है।
हादसों को रोकने लिए आरटीओ को दिशा-निर्देश
-दुर्घटना बाहुल्य स्थानों पर सांकेतिक बोर्ड लगाने, अस्पताल एवं एंबुलेंस के फोन नंबर के बोर्ड लगाने।
-महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था।
-स्थानीय हॉस्पिटल एवं क्रेन आपरेटरों से टाई-अप।
-उपयोगकर्ता को बेहतर ²श्यता के लिए लेन माङ्क्षकग, कर्ब साइड स्टोन गार्ड।
-दुर्घटना की दशा में त्वरित कार्रवाई के लिए उपयुक्त स्थानों पर रिकवरी व्हीकल।
जरूर लगाएं वाहनों में फाग लाइट
कोहरे में दुर्घटना से बचने के लिए वाहन में फाग लाइट जरूर लगवाएं। इससे कोहरे में आप आसानी से सफर कर सकते हैं। पीडब्लूडी द्वारा सड़क की दोनों पटरियों व बीच में सफेद पट्टी लगाई गई है। इसका पालन करके सुरक्षित यात्रा किया जा सकता है। ऐसे में वाहनों में आगे व पीछे रिफ्लेक्टिव टेप लगवाएं, सड़क किनारे वाहन को न खड़ा करें, कोहरे में वाहन धीमी गति से चलाएं और सड़क किनारे लगे सफेद पट्टी को ध्यान में रखते हुए वाहन चलाएं।
यातायात संबंधित नियम
-चकाचौंध करने वाली व अनाधिकृत अतिरिक्त लाइटों का प्रयोग र्विचत।
-कोहरा होने पर फाग लाइट का प्रयोग करें।
-निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन न चलाएं।
-दो पहिया वाहन पर चालक के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को न बैठाएं।
-खराब वाहन को बीच सड़क पर न खड़ा करें।
-वाहन के सामने की बत्तियों (हेड लाइट) का ऊपरी आधा हिस्से पर काला पुता होना चाहिए।
-दाएं-बाएं मुडऩे से पहले संकेत देना आवश्यक है।
-सवारी गाड़यिों में प्राथमिक चिकित्सा पेटी अवश्य रखें।
-16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए कोई भी दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित है।
सड़क पर सुरक्षित यात्रा कर बचाएं जान
-यातायात नियमों का पालन करें।
-वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का का उपयोग जरूर करें।
-अपने वाहन का ब्रेक व टायर में हवा की नियमित जांच कराते रहें।
-जब तक अगले वाहन से संकेत न मिले तब तक ओवरटेक न करें।
-पैदल यात्री जेब्रा लाइन एवं पटरी का प्रयोग करें।
-दो मिनट से अधिक रुकने की स्थिति में वाहन का इंजन बंद कर दें।
-दुर्घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
-रात में गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक, लाइट व बैक लाइट चेक कर लें।
-दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डाक्टर व अस्पताल तक पहुंचाने में सहायता करें।
-वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय ईयरफोन का प्रयोग न करें।
-आगे जा रही तेज गाड़ी से अपनी गाड़ी कम से कम 20 फुट दूर रखें।
-दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एंबुलेंस से अस्पताल भेजवाने के लिए 108 डायल करें।
-सड़क पर पुलिस सहायता के लिए 112 डायल करें।
यात्रा के दौरान क्या करें
रात में डीपर का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का उपयोग करें, मोड़ व चौराहे पर धीमी गति से वाहन चलाएं, आगे जाने वाली गाड़ी से दूरी बनाएं, भारी वाहन पर ओवरलोङ्क्षडग न करें, गाड़यिों के कागजात वैध स्थिति में रखें, वाहन को निर्धारित गति से चलाएं।
यात्रा के दौरान क्या न करें
ज्वलशील पदार्थों को गाड़ी में ले जाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात न करें, बाईं ओर से ओवरटेक न करें, फुटबोर्डों पर लटक कर यात्रा न करें, वाहनों पर अनाधिकृत लाइट न लगाएं, नाबालिगों को वाहन न चलाने दें, नशा करके वाहन न चलाएं, नंबर प्लेट के स्थान पर कोई पद नाम आदि की प्लेट न लगाएं, बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी न चलाएं।
बोले अधिकारी
कोहरे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शासन द्वारा जारी गाइड लाइन को पूरा करने का काम किया जा रहा है। वाहनों में फाग लाइट व वाहन के आगे-पीछे रिफ्लेक्टर स्टीकर लगाने का काम चल रहा है। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में लाइङ्क्षटग की व्यवस्था की जानी है जो एनएचएआइ व पीडब्लूडी द्वारा कराया जाएगा। -रामवृक्ष सोनकर, संभागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़।