Ballia Murder Case : दुर्जनपुर गोलीकांड में आरोपित पक्ष की ओर से भी मुकदमा दर्ज
बलिया के रेवती थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात दुर्जनपुर गोलीकांड के आठवें दिन न्यायालय के आदेश पर 21 नामजद व 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मुकदमे में गांव के प्रधान कृष्णा यादव भी नामजद हैं।
बलिया, जेएनएन। रेवती थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात दुर्जनपुर गोलीकांड के आठवें दिन न्यायालय के आदेश पर 21 नामजद व 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मुकदमे में गांव के प्रधान कृष्णा यादव भी नामजद हैं। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपित धीरेंद्र प्रताप सिंह के छोटे भाई नरेन्द्र प्रताप सिंह की पत्नी आशा सिंह की अर्जी पर धारा 147, 148, 149, 307, 308, 336, 506 आइपीसी तथा 7 सीएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में यह जानकारी मिली है कि दुर्जनपुर कांड में बरामद पिस्टल से ही वह गोली निकली है जिसे मृतक जय प्रकाश पाल के शरीर से पोस्टमार्टम के बाद निकाला गया। हालांकि यह भी कहा कि इसकी सटीक रिपोर्ट फॉरेंसिक जांच के बाद ही मिलेगी।
यह थी वारदात
15 अक्तूबर को राशन के दुकान के आवंटन के लिए आयोजित खुली बैठक में चली गोली से दूसरे पक्ष के जयप्रकाश पाल उर्फ गामा की मौत हुई थी। इसमें धीरेंद्र प्रताप सिंह मुख्य आरोपित है। एसटीएफ ने हत्यारोपित को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया।
कई अन्य लोग हुए थे घायल
इस घटना में मुख्य आरोपित धीरेंद्र प्रताप सिंह के परिवार की महिलाओं सहित आधा दर्जन अन्य लोग भी घायल हुए थे। भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और भाजपा के बैरिया विधायक सुरेद्र सिंह की ओर से भी आरोपित पक्ष की ओर से भी संबंधितों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही थी। मुकदमा दर्ज नहीं होने पर आरोपित की भाभी आशा सिंह की ओर से परिवार की अन्य महिलाओं के साथ आत्मदाह की भी घोषणा की गई थी। अब मुकदमा दर्ज हो जाने पर आरोपित पक्ष भी शांत हो गया है। इस घटना को लेकर कई संगठनों और दलगत राजनीति भी तेज हो गई है।