वाराणसी में शिक्षिका निवेदिता हत्याकांड में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज, अगस्त 2019 में हुई थी हत्‍या

लंका थाना क्षेत्र में लगभग डेढ़ साल पूर्व शिक्षिका निवेदिता सिंह की हुई निर्मम हत्याकांड मामले में अदालत ने आरोपित शुभम परिहार उर्फ शुभम उर्फ छोटकी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अपर जिला जज (द्वितीय) अशोक कुमार सिंह की अदालत में आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Tue, 02 Mar 2021 10:19 AM (IST) Updated:Tue, 02 Mar 2021 10:19 AM (IST)
वाराणसी में शिक्षिका निवेदिता हत्याकांड में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज, अगस्त 2019 में हुई थी हत्‍या
शिक्षिका निवेदिता हत्याकांड में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

वाराणसी, जेएनएन। लंका थाना क्षेत्र में लगभग डेढ़ साल पूर्व शिक्षिका निवेदिता सिंह की हुई निर्मम हत्याकांड मामले में अदालत ने आरोपित शुभम परिहार उर्फ शुभम उर्फ छोटकी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अपर जिला जज (द्वितीय) अशोक कुमार सिंह की अदालत में आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जमानत का विरोध वादी पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह व फैजुद्दीन खान ने किया।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि वर्ष 2008 में निवेदिता की शादी नरोत्तमपुर,लंका निवासी शैलेन्द्र सिंह के साथ हुई थी। शादी बाद दहेज की मांग को लेकर निवेदिता और उसके पति व ससुराल के अन्य सदस्यों से विवाद होने लगा था।अंत में निवेदिता ने सभी के खिलाफ लंका थाना में दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा अधिनियम व भरण-पोषण को लेकर न्यायालय में मुकदमा दायर किया। उसके ससुर रामधनी सिंह ने निवेदिता को घर से बेदखल करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर दिया। विवाद चल ही रहा था कि इसी दौरान 11-12अगस्त 2019 की रात्रि में निवेदिता की नृशंस हत्या कर दी गई। घटना की विवेचना के दौरान मृतका के पति समेत अन्य आरोपितों का नाम प्रकाश में आया। लंका पुलिस ने एक सितंबर 2019 को इनमें से एक आरोपित झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र निवासी शुभम परिहार को गिरफ्तार कर लिया और उसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू व लोहे की पाईप बरामद कर लिया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपित को जमानत देने से इंकार कर दिया।

जेल में लगा विधिक साक्षरता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सोमवार को सेंट्रल और जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज सुधा सिंह ने बंदियों को जेल लोक अदालत और समय पूर्व रिहाई प्ली बारगेनिंग से संबंधित विशेष प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। महिला दिवस पर महिला पखवाड़ा मनाये जाने का जेल प्रशासन को निर्देश दिया।विधिक सचिव ने महिला वार्ड में बंदियों को जागरुक और सशक्त करने के कानूनी जानकारी दी। साथ ही उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए हुए चिकित्सक से मौके पर ही कुछ महिला बंदियों की जांच कराई और दवा वगैरह भी तात्कालिक रुप से उपलब्ध कराया। जिला जेल में वर्तमान में 2314 बंदी हैं जिनमें 112 महिला हैं। उनके साथ 11 बच्चे भी हैं। जबकि सेंट्रल जेल में बंदियों की संख्या 1695 है। इस अवसर पर सेंट्रल जेल के दोनों जेलों के जेलर,डिप्टी जेलर आदि मौजूद थे।

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