आजमगढ़ में कल से पांच दिन खुलेंगी दुकानें, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की ही होगी अनुमति

जिले में कोराेना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने एक जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक पांच दिन दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Mon, 31 May 2021 01:49 PM (IST) Updated:Mon, 31 May 2021 01:49 PM (IST)
आजमगढ़ में कल से पांच दिन खुलेंगी दुकानें, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की ही होगी अनुमति
सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक पांच दिन दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है।

आजमगढ़, जेएनएन। जिले में कोराेना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने एक जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक पांच दिन दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन शापिंग माल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पूल और क्लब बंद रहेंगे। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। देर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक  आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। पांच दिन खुलने वाली दुकानों पर कोरोना प्रोटाेकाल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। 

जिलाधिकारी ने बताया कि रेस्टोरेंट से केवल होम डीलिवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाइवे, एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबा, ठेला, खोमचा खोलने की अनुमति मास्क की अनिवार्यता और दो गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ होगी। टांसपोर्ट कंपनियों, लाजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे वस्तुओं और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

अंडा, मांस व मछली की दुकानें पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजर का ध्यान रखते हुए और ढक कर खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा। काेटे की उचित दर की दुकानें और गेहूं क्रय केेंद्र खुले रहेंगे। बंद या खुले स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ अनुमति होगी।

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