आजमगढ़ में एंबुलेंस का किराया निर्धारित, मनमानी करने पर होगी संंचालकों पर कानूनी कार्रवाई
आक्सीजन रहित एंबुलेंस 1000 रुपये 10 किमी की दूरी तक उसके बाद 100 रुपये प्रति किमी की दर से आक्सीजनयुक्त एंबुलेंस 1500 रुपये 10 किमी की दूरी तक उसके बाद 100 रुपये प्रति किमी की दर से देना होगा।
आजमगढ़, जेएनएन। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उनके आवास अथवा चिकित्सारत हास्पिटल से रेफर हास्पिटल व कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने के लिए एंबुलेंस चालकों व स्वामियों द्वारा मरीजों के स्वजनों से मनमानी किराया वसूलने की शिकायत को डीएम राजेश कुमार ने गंंभीरता से लिया है। जिले में कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एंबुलेंस के किराये की दरें निर्धारित कर दी गई हैं, जिससे आमजनता को निर्धारित शुल्क पर वाहन व एंबुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके। शिकायत मिलने पर संबंधित वाहन स्वामी, एंबुलेंस चालक के विरुद्ध दी एपीडेमिक डिजीज एक्ट-1857 उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
जनपद में एंबुलेंस के किराये की निर्धारित की गई दरें
आक्सीजन रहित एंबुलेंस 1000 रुपये 10 किमी की दूरी तक, उसके बाद 100 रुपये प्रति किमी की दर से, आक्सीजनयुक्त एंबुलेंस 1500 रुपये 10 किमी की दूरी तक, उसके बाद 100 रुपये प्रति किमी की दर से देना होगा। वेंटीलेटर सपोर्टेड/वाई पैप एंबुलेंस 2500 रुपये 10 किमी की दूरी तक और उसके बाद 200 रुपये प्रति किमी की दर से निर्धारित किया गया है। निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुंचाने के बाद एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
अधिक किराया मांगने पर इन नंबरों पर करें शिकायत
डीएम ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक किराया या धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 व पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 9454417473 पर दर्ज करा सकते हैं।
नाेडल अधिकारी नामित, सुनिश्चित करेंगे कार्रवाई
एंबुलेंस के निर्धारित किराया दर की कार्रवाई की निगरानी के लिए सुधीर जायसवाल पुलिस अधीक्षक (यातायात) मोबाइल नंबर 9454457767 और संतोष कुमार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मोबाइल नंबर 9452708276 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नामित नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर संबंधित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहनों स्वामियों व संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। ऐसे वाहन चालक व स्वामी जो निर्धारित किराए से अधिक धनराशि मरीज या उनके परिजनों से वसूल करते हैं तो उनके विरुद्ध दी एपीडेमिक डिजीज एक्ट-1857 उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली -2020 में निहित प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे।